Friday, May 18, 2018

CRIME REPORT ON 18 MAY

                                       

 आबकारी अधिनियम के मामले

1          अभियोग संख्या न0113/18 दिनांक18.05.18 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में स0उ0नि0 हरीश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी डैहर  के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि  दिनांक 18.05.18 समय करीब 6.40 बजे शाम अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गशत पर मुकाम  कोट में  मौजूद था तो बाबू राम सुपुत्र श्री मनी राम गांव अलासु डाकघर डैहर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से  3 बोतल  देशी शराब व 1बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। स0उ0नि0 हरीश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या न0 86/18 दिनांक 17.05.18 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर  में स0उ0नि0  अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी  घट्टा  के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि  दिनांक 17.05.18  को जब  यह  अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ  गश्त पर मुकाम  बीड रोड पर  उपस्थित था तो  रसीक  सुपुत्र श्री सवारु राम गांव मकरेहड डाकघर एहजू तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से  9 बोतल देसी शराब बरामद की ।  स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी  घट्टा  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले                    

1        अभियोग संख्या न0 108/18 दिनांक 18.05.18 अधीन धारा 341, 323, 504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट  जिला मण्डी  में   एक  महिला शिकायतकर्ता  श्री मति उर्मिला देवी पत्नी भीम चन्द गांव गभरोटा डाकघर सरकीधार तहसील बलद्वाड़ा जिला मण्डी ( हि0 प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 17.05.18 को  लीलाधर व उसकी पत्नी ने  शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर  उसके साथ मारपीट की  तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0 आ0  चमन लाल न0 28 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या न0 144/18 दिनांक 17.05.18 अधीन धारा  323, 504,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी  में   एक  महिला शिकायतकर्ता   श्री  मति बिन्द्रा  देवी पत्नी श्री मेघ सिंह गांव द्रुब्वल डाकघर कोट तहसील कोटली जिला मण्डी (हि0 प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.05.18 को जब यह घास काट रही थी तो हुकम चन्द  गांव द्रुब्वल डाकघर कोट तहसील कोटली जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।  स0उ0नि0 राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3        अभियोग संख्या न0 112/18 दिनांक 18.05.18 अधीन धारा  341, 323, 504,506, भा0द0स0 पुलिस थाना  बल्ह जिला मण्डी  में   एक  महिला शिकायतकर्ता   श्री  मति गंगी देवी पत्नी  राम सिंह  गांव भंगरोटु तहसील  बल्ह जिला मण्डी (हि0 प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.05.18 को ब्रेस्तु राम सुपुत्र श्री चमारु राम  व रुप लाल सुपुत्र श्री मस्त राम ने शिकायतकर्ता की बेटी व परिवार  अन्य सदस्यों के साथ मारपीट  की व जान  से मारने की धमकी दी । उ0नि0 नोख राम  अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सडक-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या न0 56/18 दिनांक 18.05.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री छिन्जु राम गांव कश्यान डाकघर उरला तहसील पधर जिला मण्डी (हि0 प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 18.05.18 समय करीब 8.45 बजे सुबह  जब यह दिवान चन्द व शनेहरु के साथ  पधर जा रहा था रहा था तो उसी समय एक  कार न0 एच0बी0 76-0203, जिसे निशान्त सुपुत्र श्री उधम चन्द गांव व डाकघर पधर चला रहा था, तेज रफतारी के साथ आई और शनैहरु राम को टक्कर मार दी, जिससे शनैहरु राम  को चोटें आई हैं । मु0 आ0 ठाकुर सिंह न0 31 अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

आपराधिक अतिचार व रिष्टी का मामला

           अभियोग संख्या न0 82/18 दिनांक 17.08.18  अधीन धारा 447, 427 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0 एस0एल0 कलौनी जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता  श्री रेता राम  सुपुत्र श्री मदन लाल गांव ततापानी  डाकघर  करसोग जिला मण्डी  वर्तमान में  बीट आफीसर तरेछ तहसील निहरी वन विभाग की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है  कि दिनांक 17.05.18 को जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ गाहर में  मौजूद था  तो उसने पाया कि तोता राम सुपुत्र श्री राम चरण गांव पनाहर डाकघर व तहसील निहरी जिला मण्डी  ने  7 पेडों को काटकर  अबैध सडक का निर्माण कर किया है । मु0 आ0 सरोज कुमार न0 865 प्रभारी पुलिस चौकी निहरी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

          मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 253 चालान किये तथाउल्लघंनकर्ताओं से 73000/- रूपये जुर्माना वसूल कियाकोटपा अधिनियम के तहत 5 चालान व 500/-  रूपये जुर्माना व खनन अधिनियम के तहत 13 चालान व 19,500/- रुपये वसूल किया गया है ।

 

                                                                                      

 


No comments:

Post a Comment