Wednesday, May 9, 2018

Crime Report on 09 May

बलात्कार का मामला

अभियोग संख्या न0 30/18 दिनांक 09/05/2018 अधीन धारा 376 भा0द0स0 व धारा 4 पोक्सो अधिनियम पुलिस थाना महिला  मण्डी में  एक लडकी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है  कि जनवरी 2018 में सिम्पल सपुत्र श्री  दीनू निवासी बराकूट ने उसका उसका एकांत जगह पर बलात्कार किया है, जिससे की वह गर्ववती हो गई है  । निरीक्षक / प्रभारी थाना महिला अति देवी इस मामले को अन्वेषण कर रही है ।

 

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला

1.     अभियोग संख्या 54/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा  21-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी मु.आ. सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई उप.पुलिस अधीक्षक सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  08.05.2018   मुकाम देवधार टीहरा  अचानक चैक करने पर नारायण सिंह सपुत्र श्री कृष्ण चंद  निवासी गाँव कटवाली, डाकघर भराडु, तहसील जोगिन्द्रनगर की तलाशी लेने पर पर उसके कब्जे से 26 ग्राम हीरोईन बरामद की ।    मु.आ. सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोकर मारपीट व,गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला :-

1.      अभियोग संख्या 52/18 दिनांक 09.05.2018 अधीन धारा 341,323,504,34 भा000 पुलिस थाना      पधर में शिकायतकर्ता श्री दिवान चन्द  सपुत्र श्री हिरा लाल, निवासी  गाँव पधर , डाकघर बथेरी , तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  08.05.2018 को  जब यह टापरा में  एक शादी में गया हुआ था  तो मणी राम व हेम सिंह निवासी सेगली , डाकघर बथेरी , तहसील कटौला  ने          शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट व गाली-गलौच की । मु.आ. राजेन्द्र कुमार पुलिस चौकी कमांद इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

 

2.      अभियोग संख्या 53/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा 341,323,504,34 भा000 पुलिस थाना      धर्मपुर में शिकायतकर्ता श्रीमति निलम कुमारी पत्नी श्री सुन्दर सिंह, निवासी  गाँव व डाकघर सजाऔपिपलु , तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  08.05.2018 समय करीब 4 बजे शाम प्रेम सिंह, जयपाल व रोशनी देवी  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट व गाली-गलौच की । स.उ.नि. गुलशन कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना            धर्मपुर इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

 

 

3.      अभियोग संख्या 104/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा 341,323,504 भा000 पुलिस थाना         बल्ह में शिकायतकर्ता श्री देवेन्द्र कुमार सपुत्र श्री पुर्ण चन्द , निवासी  टिक्कर, तहसील बल्ह, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  08.05.2018 समय करीब 6 बजे शाम मुकाम टिक्कर में तिलक राज ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट व गाली-गलौच की । मु.आ. राजेश  कुमार पुलिस चौकी गागल इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

 

4.      अभियोग संख्या 55/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा 341,323,506 भा000 पुलिस थाना           धर्मपुर में शिकायतकर्ता श्री राज कुमार सपुत्र श्री रराडु राम , निवासी  तयोग, डाकघर सिद्धपुर , जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  08.05.2018 समय करीब 5:30 बजे शाम निलम कुमारी पत्नी स्व. श्री सुन्दर सिंह निवासी  सजाऔपिपलु , तहसील धर्मपुर  व रोशनी देवी ने  शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट, गाली-गलौच  व जान से मारने की धमकी दी । स.उ.नि. विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना      धर्मपुर इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

 

 

5.      अभियोग संख्या 97/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा 325,504,34 भा000 पुलिस थाना             सरकाघाट में शिकायतकर्ता श्री निखिल मिन्हास सपुत्र श्री देवेन्द्र मिन्हास  , निवासी नैण , डाकघर गोपालपुर  , तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  05.05.2018 समय करीब 6:45 बजे जब यह सरकारी स्कूल गोपालपुर में खेल रहा था तो पंकज राव सपुत्र  श्री पाल निवासी गाँव डोल, व राजीव राव सपुत्र श्री महेन्द्र निवासी गाँव डोल , विवेक शर्मा ने  शिकायतकर्ता के साथ मारपीट व गाली-गलौच  की । उ.नि. नरेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

 

सड़क दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या न0 105/18 दिनांक 09.05.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह  जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमति हर्षा शर्मा  पत्नी श्री पवन कुमार निवासी गांव डोलगी , डाकघर बाल्ट, तहसील बल्ह, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 09.05.2018 समय करीब 8:15 बजे प्रात: जब यह अपनी वेटी सुकन्या व दादी माँ का इन्तजार कर रही थी तो एक मोटर साईकिल नं. HP31-B-6722 ने उसकी बेटी को टक्कर मार दी । मु.आ. नेक राम  अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 

             

मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठकः-

 

आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाइन मण्डी के कामाक्षा हॉल में श्री गुरदेव चन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी श्री भुपेन्द्र कंवर अति0 पुलिस अधीक्षक मण्डीश्री हितेश लखनपाल उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)श्री चन्द्रपाल एस0डी0पी0ओ0 सरकाघाट, श्री संजय शर्मा परिवीक्षा पुलिस उप अधीक्षक तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारीमुख्यालिपिकलेखाकारसभी पुलिस चौकियों के प्रभारीप्रभारी यातायात राष्ट्रीय उच्च मार्ग व प्रभारी यातायात शाखा मण्डी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 80 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया ।

                        बैठक के आरम्भ में  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें।  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारीयों को मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने के आदेश दिये ताकि  युवा पीढ़ी को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके व लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक प्रबन्धक अधिकारियों व सी0सी0टी0एन0 नोडल अधिकारियो को निर्देश दिये कि अपने- अपने पुलिस थानों में सी0सी0टी0एन0 के प्रारूप के आधार पर सही ढंग से कार्य करें ।पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की हिदायत दी ताकि घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शीघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की । अधोहस्ताक्षरी ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को आदेश दिये की बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें ।

चालान

     मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 273 चालान किये तथाउल्लघंनकर्ताओं से 65,350/- रूपये जुर्माना वसूल कियाकोटपा अधिनियम के तहत 12 चालान व 1200/-  रूपये जुर्माना व खनन अधिनियम के तहत 6 चालान व 22000/- रुपये वसूल किया गया है ।

                                                                                                           

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