Saturday, May 5, 2018

Crime Report on 05.05.2018

सड़क हादसे का मामला

1.     अभियोग संख्या न0 93/18 दिनांक 04.05.18 अधीन धारा  279,304 (ए) भा0द0स0  पुलिस थाना सरकाघाट , जिला मण्डी (हि0 प्र0) में शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द  निवासी गाँव परसदा, डाकघर रोपडी, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 04.05.2018 जब वह मुकाम परसदा में उपस्थित था तो एक मोटर साईकिल सवार राजेन्द्र  पाल उर्फ काला सपुत्र नानक चन्द निवासी गाँव चैल, डाकघर रोपडी, जिला मण्डी जो मोटरसाईकिल  नं. एच0 पी0 22- ए-5103 चला रहा था ने मोटरसाईकिल से नियन्त्रण खो दिया व निचे गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई ।  स.उ.नि. राज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.     अभियोग संख्या न0 75/18 दिनांक 05.05.18 अधीन धारा  279,337 भा0द0स0  पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0 प्र0) में शिकायतकर्ता श्री बन्शी लाल सुपुत्र स्वर्गीय श्री  राधा कृष्ण मकान नं0 147/11 पुराना बाजार सुन्दरनगर, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 04.05.2018 समय करीब 9.40 बजे रात जब वह अपनी गाडी से घर जा रहा था तो नरेश चौक के पास एक मोटरसाईकिल  नं. एच0 पी0 31-8037  सवार तेज गति से आया व उसी समय  बोल्वो बस नं0  यु0पी078 डी0एन0 -2842  कि तेज रफ्तारी  से आई और  उपरोरक्त मोटरसाईकिल  सवार को टक्कर मार दी जिस  कारण दो व्यक्तियों को चोटें आई हैं । मु0 आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का का अन्वेषण कर रहे है ।

आबकारी अधिनियम का मामला

          अभियोग संख्या न0 52/18 दिनांक 04.05.18 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम           पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में  स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी  टिहरा के रुक्का      पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  04.05.18 को समय करीब 6.30 बजे जब वह अन्य   पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम तासली नाला के पास मौजूद था तो  रुप लाल सुपुत्र       भादु चशवाल डाकघर घरबासडा तहसील टिहरा जिला मण्डी के कब्जा से  12 बोतल देशी    शराब बरामद की । स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी  टिहरा मामले  का अन्वेषण कर          रहे हैं ।

 

मारपीट, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी का मामला –

          अभियोग संख्या 43/18 दिनांक 04-05-18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0 द0 सं0   के तहत पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता  श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री मान सिंह  निवासी   रकानी, डाकघर सेगली,  तहसील च्चयोट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि        दिनांकर 04.05.2018 को समय करीब 07.30 बजे प्रात: देवी सिंह सपुत्र श्री दीपक सिंह    निवासी रकानी, डाकघर सेगली,  तहसील च्चयोट, जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विनोद कुमार नं. 915         अन्वेष्णाधिकारी थाना गोहर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालान-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 223 चालान व 33,400/- रूपये जुर्माना वसुल किये तथा कोटपा अधिनियम के तहत  05 चालान व 500/- जुर्माना वसुल किये तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान व 5200/- रूपये जुर्माना वसुल किये गये है ।

 


No comments:

Post a Comment