महिला के साथ छेडछाड़ का मामला
अभियोग संख्या न0 57/18 दिनांक 09/05/2018 अधीन धारा 354 (ए), 323, 506 भा0द0स0 व पुलिस थाना औट में एक महिला की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनाँक 08.05.2018 समय करीब 11 बजे प्रात: जब यह पशुओं को चराने कमेरा जंगल गई हुई थी तो झाबे राम सपुत्र श्री चमारु राम निवासी डुगा करथाच, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी वहाँ पर आया व शिकायतकर्ता के साथ छेडछाड की, साथ ही मारपीट व जान से मारने की धमकी भी दी । महिला स.उ.नि. सरस्वती ठाकुर अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस मामले का अन्वेषण कर रही है
रास्ता रोकर मारपीट व,गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले :-
1. अभियोग संख्या 99/18 दिनांक 09.05.2018 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता श्रीमती चाँदो देवी पत्नी स्व. श्री ध्यान सिंह निवासी गाँव व डाकघर भांबला, तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.05.2018 समय करीब 7 बजे प्रात: को जब यह काम पर जा रही थी तो जगदीश चंद व उसके बेटे ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट व गाली-गलौच की । मु.आ. विपन कुमार पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 58/18 दिनांक 10.05.2018 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता श्रीमति लता देवी पत्नी श्री प्रेम चन्द, निवासी गाँव झीडी, डाकघर नगवांई , तहसील औट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.05.2018 समय करीब 9:45 बजे रात जब यह अपनी दुकान मुकाम झीडी में काम कर रही थी तो शाजु भटनागर सपुत्र श्री संगत राम निवासी झीडी वहाँ पर आया व शिकायतकर्ता के साथ-2 अर्जुन जो वहाँ उपस्थित था का रास्ता रोकर मारपीट , गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । महिला स.उ.नि. सरस्वती ठाकुर अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस मामले का अन्वेषण कर रही है ।
3. अभियोग संख्या 138/18 दिनांक 09.05.2018 अधीन धारा 325,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता श्री दीपक कुमार सपुत्र श्री पुन्नु राम , निवासी मकान नं. 233, बार्ड नं.2, पुरानी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी की शिकायत पर अधीन धारा 156(3) के तहत पंजीकृत थाना हुआ कि यह एक ढाबे में बतौर रसोईया जिसका मालिक सुखदेव सिंह सपुत्र श्री अमर सिंह निवासी शौलीखड्ड नजदीक पैट्रोल पम्प है काम करता था जिसके एवज में यह 15000/- रुपये लेता था । परन्तु सितम्बर 2017 के बाद ढाबा मालिक द्वारा उसे मासिक वेतन न दिया गया । दिनांक 06.011.2017 को श्रम निरिक्षक शिकायतकर्ता को ढाबे पर मामले को सुलझाने हेतु ले गया परन्तु ढाबे के मालिक द्वारा शिकायतकर्ता से गाली गलौच व मारपीट की, जिससे यह घायल हो गया था । स.उ.नि. नारायण सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।
आबकारी अधिनियम का मामला
1. अभियोग संख्या न0 100/18 दिनांक 09.05.018 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में स.उ.नि. ठाकुर दास के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.05.2018 समय करीब 7:00 बजे शाम जब यह मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाईन मण्डी में भाग लेकर वापिस पुलिस चौकी हटली जा रहा था तो मुकाम कलखर (तलमेड मोड) एक दुकान मे हंस राज सपुत्र श्री भगत राम निवासी गांव व डाकघर ढलवाण, तहसील बलद्वाडा से 375 मि.लि. अंग्रेजी शराब के पेग बेचते कब्जा में लिया गया । स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 174चालान किये तथाउल्लघंनकर्ताओं से 40,900/-/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 4 चालान व 400/- रूपये जुर्माना व खनन अधिनियम के तहत 2 चालान व 12000/- रुपये वसूल किया गया है ।
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