एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 51/18 दिनांक 01.05.2018 अधीन धारा 18-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी प्रभारी थाना उ0 नि0 पृथी सिंह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 01.05.2018 समय करीब 9 बजे प्रातः जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित व कथोग गाँव के श्री कमर सिहं और हिरदा राम के साथ मुकाम कथोग के पास मौजूद थे तो पाया की भाग सिहं सपुत्र श्री नानक , रती राम सपुत्र श्री बरास्तु राम व सौजू राम के खेतों में अफीम के 2000 अवैध पौधे पाये गये । उ0नि0/प्रभारी थाना पधर पृथी सिंह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
आबकारी अधिनियम का मामला
1. अभियोग संख्या न0 73/18 दिनांक 02.05.018 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आवकारी अधिनियम पुलिस थाना वी.एस.एल. कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 दलजीत सिंह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 02.05.2018 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गश्त पर मुकाम अप्पर वैहली मौजूद था तो महेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री उतम चन्द निवासी अप्पर जिला मण्डी के मकान से 194 बोतलें देशी शराब व 46 बोतले अग्रेजी शराब बरामद की गई । स0उ0नि0 दलजीत सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना वी.एस.एल. कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या न0 98/18 दिनांक 02.05.018 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आवकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में उ0 नि0 नोक राम के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 02.05.2018 को जब यह विशेष अन्वेषण ईकाई मण्डी व अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गश्त पर तो गुप्त सूचना के आधार पर चेत राम सुपुत्र श्री हुकम चन्द निवासी मदोग डाकघर सुराह, तहसील बल्ह जिला मण्डी जो कि अवैध शराब बेचने का कारोबार करता है के मकान से दौराने चैकिंग 132 बोतलें देशी शराब व 36 बोतले अग्रेजी शराब बरामद की गई । उ0नि0 नोक राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।
सड़क दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या न0 52/18 दिनांक 02.05.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में श्री राज कुमार सुपुत्र श्री दुर्गादास गांव चीढ, डाकघर ग्यूण, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 01.05.2018 को जब यह अपनी मोटरसाईकल न0 एच0पी0 68-1153 से जा रहा था तो झीडी में एक कार न0 एच0 पी0 49 -1114 जिसे नारायण सिहं सपुत्र श्री हरी सिहं निवासी घसीडी, डाकघर बचौट, तहसील बंजार चला रहा था, तेज रफ्तारी से आई और शिकायतकर्ता के मोटरसाईकल को टक्कर मारी । मु0आ0 प्रेम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने का मामला :-
अभियोग संख्या 97/18 दिनांक 02.05.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 ,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री चन्द्रमणी निवासी ट्रोह , त0 बल्ह,जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 01.05.2018 को समय करीब 9 बजे रात जब वह नेरचौक से अपने गाँव ट्रोह जा रहा था तो रती के पास अमित कुमार निवासी पैड़ी और मिन्टू निवासी नेर ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली-गलौच व मारपीट की । मु.आ. रुप लाल नं.56 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे है।
अपराधिक अतिचार व रिष्टी का मामला
अभियोग संख्या 100/18 दिनांक 02.05.2018 अधीन धारा 447, 427, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता श्री मति मीरा देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द निवासी पुँघ, तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 01.05.2018 को श्याम लाल व उसके परिवार के सदस्य उसके आँगन में आये व आँगन में लगी दिवार को तोड़ दिया । उ.नि. प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सार्वजनिक स्थान पर अवरोध का मामला
अभियोग संख्या 42/18 दिनांक 01.05.2018 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर में स.उ.नि नारायण लाल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है की डोला राम सपुत्र श्री कर्म सिंह गांव व डाकघर जाच, तहसील चच्योट, जिला मण्डी ने बजरी व रेत सड़क पर फैला रखा है जिससे आम जन को बाधा उत्पन्न हो रही है । स.उ.नि नारायण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 224 चालान किये तथाउल्लघंनकर्ताओं से 54,510/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान व 1100/- रूपये जुर्माना व खनन अधिनियम के तहत 5 चालान व 17,600/- रुपये वसूल किया गया है ।
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