1.धोखधडी का मामलाः-
अभियोग संख्या 92/18 दिनांक 24-04-2018 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में अधीन धारा 156(3) द0 प्र0 सं0 के तहत जनाब न्यायिक मैजिस्ट्रैट प्रथम श्रेणी कोर्ट न0-4 मण्डी के आदेशानुसार शिकायतकर्ता संजय कुमार पुत्र नारायण सिंह निवासी गां0 मैहर चौहटा डा0 टाण्डू त0 सदर जि0 मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि शिकायतकर्ता ने अपनी बौलेरो गाडी न0 HP-01M-1423 को एक्सचेन्ज करके सूमो गाडी सतलुज मोटर से ली थी । सतलुज मोटर ने शिकायतकर्ता को गाडी के सभी कागजात किसी अन्य गाडी के दे दिये तथा ली गई गाडी के इंन्जन नम्बर व अस्थाई नम्बर मे भी खामियां पाई गई तथा शिकायकर्ता को नई गाडी की जगह पुरानी गाडी जाली दस्तावेज देकर शिकायकर्ता के साथ ठगी की है । स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
शादी की नीयत से भगा ले जाने का मामलाः-
अभियोग संख्या 75/18 दिनांक 25.04.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24.04.2018 को समय करीब 09.30 बजे सुबह इसकी बेटी स्कूल गई थी जो कि आज तक घर वापिस न आई है इसने शक जाहिर किया कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी का अपहरण करके ले गया है । उ0नि0 मोहर सिंह प्रभारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
लोकसेवक के कार्य मे बाधा पहुंचाने का मामलाः-
अभियोग संख्या 76/18 दिनांक 24.04.2018 अधीन धारा 353, 332,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता चन्द्र भूषण पुत्र श्री केशव राम गां0 व डा0 सैन्थल त0 जोगिन्द्र नगर जि0 मण्डी हिमाचल पथ परिवहन निगम मे परिचालक की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24.04.2018 को समय करीब 08.30 बजे शाम जब यह जोगिन्द्र नगर बस स्टैण्ड में भूप सिंह ड्राईवर के साथ जोगिन्द्र नगर बस स्टैण्ड मे सरकारी बस को मोड रहे थे तो विजय बाबा और उसके बेटे व शुभम नायक ने शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा सरकारी कार्य मे बाधा डाली । उ0नि0 केहर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
आत्महत्या के प्रयत्न का मामलाः-
1. अभियोग संख्या न0 66/18 दिनांक 24-04-2018 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बी0 एस0 क्लौनी , जिला मण्डी मे एक शिकायतकर्ता शिवू राम सपुत्र श्री हरशू निवासी गांव परेशी, डा0 व तहसील निहरी , जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-04-18 को समय करीब 12.00 बजे दिन जब यह अपने खेतों मे जा रहा था उसी समय एक महिला शान्ता देवी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच,मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0 आ0 सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4 .चालान
मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 187 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 52,650/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 08 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 250/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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