Wednesday, April 4, 2018

CRIME REPORT ON 04 APRIL


एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 110/18 दिनाक 03.04.2018 अधीन धारा 20, 29 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई (SIU) मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 03.04.2018 को समय करीब 07.00 बजे शाम जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम कागणी के पास यातायात चैकिंग व नाकाबन्दी हेतू मौजूद थे तो उसी समय एक कार नं0 एच0पी0 76-2903 मण्डी की तरफ से आई जिसे चैंकिग हेतू रोका गया । उपरोक्त कार में तीन व्यक्ति बैठे थे, कार रुकने के बाद दो व्यक्ति मौका गाड़ी से उतरकर भाग गये । कार की चैकिंग गाड़ी में बैठे सुरेश कुमार उर्फ नीशू सपुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी गांव नोग, डा0 रोपा, त0 व थाना पधर, जिला मण्डी व उम्र 22 साल के सामने की गई तो उपरोक्त कार के अन्दर से 03 किलो 60 ग्राम चरस बरामद की गई । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई (एस0आई0यु0) मण्डी के द्वारा किया जा रहा है । अभियोग में सुरेश कुमार उपरोक्त को हिरासत में लिया गया है व भागे गये दोनो व्यक्तियों की तलाश जारी है ।

2.                  आज दिनाक 04.04.2018 को थाना सरकाघाट में तैनात मु0आ0 श्रवण कुमार अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गौन्टा नजद रखौटा में गस्त डियुटी पर मौजूद थे तो समय करीब 03.30 बजे दिन एक व्यक्ति रखौटा से गौटां की तरफ आ रहा था जो पुलिस पार्टी को देखकर घबरा गया व पिछे मुड़कर भागने लगा, जिसे मु0आ0 श्रवण कुमार ने अपने सहकर्मचारियों की मदद से काबू किया व भागने का कारण पूछने पर यह कोई भी सन्तोषजनक जवाब न दे सका जिसपर इसकी तलाशी ली गई जो दौराने तलाशी इसके हाथ में पकड़े कैरी बैग को चैक करने पर बैग के अन्दर से 91 ग्राम चरस बरामद हुई । दौराने पूछताछ उस व्यक्ति ने अपना नाम मनोज कुमार सपुत्र श्री अनन्त राम निवासी गांव रोहण, डा0 खाहन, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी व उम्र 24 साल बतलाई । आरोपी को अभियोग में हिरासत में लिया गया तथा आगामी अन्वेषण मु0आ0 श्रवण कुमार के द्वारा किया जा रहा है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 109/18 दिनाक 03.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री ब्रह्मानन्द निवासी मालीवली गली बाजना फिल्ड, तलारया फरुखाबाद, उत्तरप्रदेश की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 03.04.2018 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह कार नं0 एच0पी016ए वाई-8031 को लेकर दिल्ली से मनाली जा रहा था व पण्डोह के पास पंहुचा तो उसी समय औट की तरफ से एक मोटरसाईकल नं0 पी0बी032वी-5075 बहुत तेज रफतारी से आया व उपरोक्त कार को टक्कर मारी । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 57/18 दिनाक 03.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री निशा देवी पत्नी श्री चमन लाल निवासी गांव टिक्करी, डा0 भाम्बला, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 03.04.2018 को जब यह अपनी माता के साथ सरकाघाट जा रहा था तो उसी समय एक मोटरसाईकल नं0 एच0पी09 28ए-3133 आया व शिकायत कर्ता की माता को टक्कर मारी जिससे इसकी माता घायल हो गई । मु0आ0 कमल कान्त नं0 860 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.                  अभियोग संख्या 56/18 दिनाक 03.04.2018 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री पवन कुमार सपुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी गांव व डा0 पौड़ाकोठी, त0 निहरी, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 03.04.2018 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह प्राईवेट बस नं0 एच0पी0 65बी-0205 पर सुन्दरनगर आ रहा था तो तो पौड़ाकोठी के पास एक एच0आर0टी0सी0 बस नं0 एच0पी031ए-8624 त्तत्तापाणी की तरफ से आई । दोनो बसें सड़क के बीच आपस में टकरा गई । यह हादसा बस के चालकों की तेज रफ्तारी व लापरवाही से हुआ है । मु0आ0 दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम में विशेष सूचनाः-

Ø    दिनाक 01.01.2018 से 04.04.2018 तक मण्डी पुलिस ने मादक प्रदार्थ अधिनिमय के तहत अब तक कुल 47 अभियोग पंजीकृत किये है जिसमें चरस 25.384 किलो ग्राम, हैरोईन 41 ग्राम, अफीम 215 ग्राम व स्मैक 6.17 ग्राम पकड़ी है व 67 व्यक्तियों को इन अभियोगों में गिरफतार किया गया है ।

चालानः-

1.                  मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम का उलंघन करने वाले चालकों के 201 चालान किये गये व 26,100/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान व 500/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 200/- जुर्माना वसूल किया गया ।

 


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