सरकारी समप्ति को नुकसान पहुंचाने का मामलाः-
अभियोग संख्या न0 69/18 दिनांक 13-04-2018 अधीन धारा 341,336 भा0द0सं0 व 3 पी0डी0पी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में युगल किशोर जेई हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-04-2018 को अश्वनी कुमार पुत्र श्री अमर चन्द निवासी गांव व डा0 रखोह, तहसील सरकाघाट जिला मण्डी ने ढली,रखोह,जन्धरु,कोठी सडक की खुदाई करके वाहनों की आवाजाही को बाधित किया है । स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सडक दुर्घटना का मामलाः-
1. अभियोग संख्या न0 118/18 दिनांक 13-04-2018 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी हरीश मल्होत्रा सपुत्र स्व0 आई0 सी0 मल्होत्रा निवासी मकान न0 86/11 जवाहर नगर मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-04-2018 को समय करीब 9.15 बजे शाम जब यह कलब से वापिस हाजिर थाना आ रहा था पुलिस थाना के नजदीक एक जीप न0 HP-33F-5004 गलत दिशा मे आई और सडक किनारे खडे इसकी कार न0 HP-33C-6699 को टक्कर मारी दी जिससे गाडी को नुकसान हुआ है । स0 उ0 निरीक्षक लच्छमी सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
अभियोग संख्या न0 83/18 दिनांक 13-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी सिंह राम सपुत्र श्री ओम चन्द निवासी गांव निशु डा0 कमान्द तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-04-2018 को समय करीब 1.55 बजे दिन जब यह लुनापानी के पास सडक किनारे मौजूद था तो उसी समय एक ओल्टो कार 800 न0 HP-33T-9482 मण्डी की तरफ से तेज रफ्तार से आई और परस राम को टक्कर मारकर मौका से भगा ले गया । इस टक्कर से परस राम को चोटें आई । मु0आ0 जमालदीन न0 4 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
अभियोग संख्या न0 25/18 दिनांक 14-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी बलदेव कुमार सपुत्र श्री कर्म सिंह निवासी गांव भन्दास डा0 जरोल तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14-04-2018 को बाला कामेश्वर मन्दिर पत्नी दीपा व बच्चे हितन ठाकुर, चमन लाल,इन्द्रा देवी और मन्सा देवी के साथ ओल्टो कार न0 HP-33T-9488 मे जिसे सुभाष कुमार पुत्र श्री भूप सिंह भन्दास डा0 जरोल तहसील थुनाग जिला मण्डी चला रहा था जब यह बारा के पास पहुंचे तो सुभाष चन्द से गाडी अनियन्त्रित होकर रोड से नीचे 50/60 फीट नीचे गिर गया । यह दुर्घटना ड्राईवर के तेज रफ्तारी व गफ्लत के कारण हुआ । मु0आ0 नरेन्द्र कुमार न0 927 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सदोष परीरोध , रास्ता रोकने, गाली गलौच ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-
अभियोग संख्या 82/18 दिनांक 13.04.2018-18 अधीन धारा 341,504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पंकज ठाकुर पुत्र श्री प्रकाश कुमार निवासी गांव नलसर ,डा0 राजगढ, तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13.04.2018 को समय करीब 8.00 बजे सुबह बिहारी लाल पुत्र श्री सरन दास निवासी गांव भ्यूरा, डा0 राजगढ, तहसील बल्ह जिला मण्डी नामक व्यकित ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। मु0आ0 विकास कुमार न0 540 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
अभियोग संख्या 65/18 दिनांक 13.04.2018 अधीन धारा 341, 323,356,427,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गोपाल सिंह पुत्र श्री शोभा राम निवासी गाँव बल्ह,डा0 बरेरा, तहसील कोटली, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13.04.2018 को समय करीब 8.00 बजे शाम जब यह कैलोधार से ततापानी अपनी गाडी बोलेरो कैम्पर न0 HP-31C-3569 मे जा रहा था जिसे प्यारे लाल चला रहा था जब यह लथेरी के पास पहुंचे तो एक गाडी कार न0 HP-30-0686 वहां पर आई जिसे रमेश कुमार चला रहा था और नन्द लाल उसके साथ बैठा था जिन्होंने रास्ता रोककर कर इनके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की और इसका चश्मा भी तोड दिया और गाडी की चाबी भी ले गये । स0 उ0 निरीक्षक कृष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 246 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 46,600/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 17 चालान व 2200/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 7 चालान व 9800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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