Sunday, April 1, 2018

CRIME REPORT ON 01 APRIL


घरेलू हिंसा का मामलाः-

1.           अभियोग संख्या 20/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 498 (ए), 341, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना महिला जिला मण्डी एक महिला शिकायत कर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है इसका पति व सास-ससुर इसे हर समय जान से मारने की धमकी देते रहते है । दिनाक 29.03.2018 को जब यह पुरानी मण्डी के पास मौजूद थी तो इसके पति ने व सास-ससुर ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.           अभियोग संख्या 99/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति गायत्री देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द निवासी गांव बडोग, डा0 दुदर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 01.30 बजे दिन जब यह अपने घर के लिये आ रही थी तो उसी सोमा देवी पत्नी हेम चन्द निवासी बडोग ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.           अभियोग संख्या 100/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सुरेन्द्र पाल सिह गुरुद्वारा प्रबंधंक कमेटी, गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिन्द सिह जी मण्डी, रिवालसर और गुरकोठा साहिब की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि विकास सैनी जो कि होशियारपुर पंजाब, श्री भुपेन्द्र सिह सपुत्र श्री संतोख सिह, निवासी राम नगर मण्डी, गुरचरण सिह सपुत्र श्री जोगिन्द्र सिह निवासी इन्द्रामार्केट मण्डी, गुरमीत सिह बेदी सपुत्र श्री प्रीत पाल सिह निवासी नेला मण्डी ने विकास सैनी होशियार पुर वाले के साथ मिलकर इन्हे व गुरुद्वारा प्रबंधंक कमेटी के सदस्य व शिकायत कर्ता के परिवार वालों को सोसल साईट फेसबुक व व्हटसऐप के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी तथा गाली गलौच की तथा यह आरोप भी लगाया कि इन्होने मण्डी पुलिस व मण्डी प्रशासन को खरीद लिया है । उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.           अभियोग संख्या 66/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री कस्तूरी देवी पत्नी श्री बालक राम निवासी गांव व डा0 रिवालसर, त0 बल्ह, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 01.40  बजे दिन अजय कुमार, टेक चन्द और किरन कुमारी ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गालीगलौच किया । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

4.           अभियोग संख्या 67/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री किरन कुमारी पत्नी श्री अजय कुमार निवासी गांव व डा0 रिवालसर, त0 बल्ह, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 02.00  बजे दिन कस्तूरी देवी, किरन व द्रुमा देवी ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच किया । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

5.           अभियोग संख्या 55/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री अविनाश सांगला सपुत्र श्री मेहर चन्द निवासी गांव व डा0 नवाही, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 02.00 बजे दिन जब यह बस स्टैंण्ड सरकाघाट के लिये जा रहा था तो उसी समय विरेन्द्र कुमार निवासी रसेहड़ ने इसे रोका व इसके साथ मारपीट की । उ0नि0 पवन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

6.           अभियोग संख्या 21/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 महिला पुलिस थाना मण्डी शिकायत कर्ता श्री सोमा देवी पत्नी स्व0 श्री हेम चन्द निवासी बड़ोग, डा0 दुदर, त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को इसके देवर सुभाष व देवरानी गायत्री देवी ने इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 रामचन्द्र अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

7.           अभियोग संख्या 38/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 महिला पुलिस पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता प्रकाश चन्द पुत्र श्री बुद्धि सिंह निवासी गाँव पपलाहण, डा0 चुक्कु त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को यह अपने गाँव में एक सेवानिवृति की पार्टी में गया था, समय करीब 12.55 बजे रात जब यह वहाँ से घर वापिस आ रहा था रमेश चन्द व एक अन्य व्यक्ति ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है जिससे इसे चोटें आई है। मु0आ0 बलराज अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।   

8.           अभियोग संख्या 37/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता दिनेश कुमार पुत्र श्री हेम सिंह निवासी गाँव सनोरु , डा0 बथेरी त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को यह गाँव ताण्दी में एक सेवानिवृति की पार्टी में गया था समय करीब 11.30 बजे रात जब यह वहाँ पर खाना खाने के बाद नाच रहा था तो हेम राज व रोशन लाल निवासी गांव टिहरी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट की है जिससे इसे चोटें आई हैं। । स0उ0नि0 लाल सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।   

9.           अभियोग संख्या 39/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता अनिल कुमार  पुत्र श्री बसन्त सिंह निवासी गाँव चुरु रा बल्ह, डा0 लौंगणी त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज 01.04.2018 को समय करीब 09.30 बजे प्रातः जब यह अपने घर से शिवदवाला जा रहा था तो नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नानक चन्द निवासी तरयाम्वला ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की है।  मुख्य आरक्षी प्रमोद सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1.           अभियोग संख्या 50/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग स0उ0नि0 सवरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 04.20 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित सनारली के पास यातायात चैकिंग व गस्त हेतू मौजूद थे तो उसी समय एक जीप नं0 एच0पी0 30-4877 जिसे देवेन्द्र कुमार सपुत्र श्री चुनी लाल निवासी जोहड़, डा0 बांथल, त0 करसोग चला रहा था व एक अन्य व्यक्ति कृष्ण लाल सपुत्र श्री दिला राम निवासी गांव कनॉन, डा0 बांथल, त0 करसोग साथ की सीट पर बैठा था को यातायात चैकिंग हेतू रोका गया तो उपरोक्त जीप से 180 बोतल देशी शराब बरामद की । जिसके बारा उपरोक्त जीप का चालक कोई भी दस्तावेज पेश न कर सका । स0उ0नि0 सवरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे का मामलाः-

1.           अभियोग संख्या 30/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री किरन प्रकाश सपुत्र श्री चन्दु लाल निवासी गांव व डा0 जाच्छ, त0 चच्योट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 08.15 बजे रात जब यह नरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री भीमा राम निवासी गांव व डा0 चैलचौक के साथ मोटरसाईकिल  नं0 एच0पी0 32बी-1032 पर मण्डी से चैलचौक की तरफ आ रहा था जब ये चैलचौक के पास पहुँचे तो  उसी समय एक कार नं0 एच0पी0 31ए-3926 जिसे सीता राम चला रहा था बहुत तेज रफ्तारी से चैलचौक से बग्गी की तरफ आया व शिकायत कर्ता के मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी । जिससे नरेनद्र कुमारको चोटें आई हैं।  मु0आ0 हेम सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।

2.           अभियोग संख्या 101/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 279, 337  भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता घनश्यामपुत्र हरी सिंह निवासी निवासी गांव भरगाँव , डा0 वीर तुंगल , तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 11.50 बजे रात यह अपने मोटरसाईकिल न0 एच0पी033-0212 में भ्युली की तरफ जा रहा था इसके आगे एक चौपहिया वाहन न0 एच0पी0 66 ए 0846  भी जा रहा था जब चौपहीया वाहन का चालक बस अड्डा के पास पहुंता तो उसने विना इन्डीकेटर दिये अपने वाहन को एकदम गलत दिशा में मोड दिया जिस कारण यह गाडी के साथ टकरा गया। जिससे इसे चोटें आई हैं। स0उ0नि0 स्वर्णरुप सिंह  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आग लगाने का मामलाः

1.अभियोग संख्या 51/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 435, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता  राम दास  पुत्र श्री माथु राम  निवासी गांव भुठी  , डा0 व तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 09.15 बजे रात जब यह अपने घर में मौजुद था तो देखा कि इसके खेतों में रखी घास को आग लगी हुई थी। इसने यह जाहिर किया है कि हेत राम व इसकी माँ रुक्कु ने इसके घास को आग लगाई है । स0उ0नि0 कृष्ण लाल,  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.           मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 302 चालान मोटर वाहन अधिनियम का उलंघन करने वालों किये व उल्लघनकर्ताओं से 42,500/-रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनिमय के तहत 07 चालान तथा उल्लघनकर्ताओं से 800/-रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनिमय के तहत 02 चालान व उल्लघनकर्ताओं से 14,400/-रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।

 


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