1.दहेज उत्पीड़न का मामला-
1. अभियोग संख्या 24/18 दिनाक 09.04.2018 अधीन धारा 498ए, 34 भा0द0सं0 महिला पुलिस थाना भ्यूली जिला मण्डी में एक महिला शिकायत कर्ता निवासी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसकी शादी फरवरी 2017 में हुई थी परन्तु शादी के कुछ समय बाद से ही इसके पति व सास-ससुर इसे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करते है तथा दहेज की मांग करते है । स0उ0नि0 दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी महिला पुलिस थाना भ्यूली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2.ले भगाने का मामला-
1. अभियोग संख्या 66/18 दिनाक 09.04.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक शिकायत कर्ता निवासी सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 05-04-18 को इसकी नाबालिग बेटी आई0टी0आई0 गई थी जो वापिस घर लौट कर न आई है जिसे इसने हर जगह तलाश किया परन्तु उसका अभी तक कोई भी पता न चल सका है । इसने शक जाहिर किया कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी को अपहरण कर ले गया है । उ0नि0 मनमोहन सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3.मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 72/18 दिनाक 08.04.2018 अधीन धारा 20, 29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 08.04.2018 को समय करीब 05.15 बजे शाम जब ये पुलिस कर्मचारियों के साथ बाल्ट में मौजूद थे तो उसी समय एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सन्दीप कुमार सुपुत्र निधी चन्द निवासी जजरोट डा0 बाल्ट त0 बल्ह जिला मण्डी व ललित कुमार सुपुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ढागूं डा0 रती त0 बल्ह जिला मण्डी मंगलाह में स्मैक/चिटा व हिरोइन बैचने का धन्धा करते है जिस पर वहां रेड की तो दौराने चैकिंग संदीप कुमार के कब्जे से 5.86 ग्राम स्मैक/चिटा(हैरोइन) बरामद हुई व ललित के कब्जे से .32 ग्राम स्मैक/चिटा (हैरोइन) बरामद हुई, उपरोक्त अभियोग में दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है । स0उ0नि0 धर्मेश दत्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
4.गृह अतिचार, रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें-
1. अभियोग संख्या 41/18 दिनाक 08.04.2018 अधीन धारा 451, 504, 506, 447, 427 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता विमला देवी पत्नी अजीत सिंह निवासी सरौण डा0 कांगू का गैहरा त0 टिहरा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 03.03.2018 को दलीप सिंह सुपुत्र रूप लाल समय करीब 06.30 बजे शाम इसके घर के अन्दर आया व इसके घर के निर्माण कार्य को बन्द करवा दिया व नई निर्माणाधीन दीवार को भी गिरा दिया तथा गाली गलौच की व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 रमेश चन्द , प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 60/18 दिनाक 08.04.2018 अधीन धारा 447, 427, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी में शिकायत कर्ता सेवती देवी पुत्री दोदी निवासी लम्बराह डा0 व त0 निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 26.03.2018 को मनोहर लाल सुपुत्र बेली राम, सुनीता देवी पत्नी मनोहर लाल, सुरेश चन्द सुपुत्र बेली राम, उर्मिला पत्नी सुरेश चन्द व दुर्गु देवी निवासी तलेली डा0 व त0 निहरी जिवा मण्डी इसकी जमीन में आये व बाउंड्री तार उखाड़कर ले गये । स0उ0नि0 पुष्प देव, प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
5.सड़क हादसे के मामले-
1. अभियोग संख्या 83/18 दिनाक 08.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 भौम प्रकाश प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रूक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 08.04.2018 को एक कार नं0 HR01AP -7464 जिसे चालक नरेन्द्र कुमार निवासी धरौन्दा जिला करनाल हरियाणा चला रहा था तेज रफ्तारी में बिलासपुर की ओर से आया, तो समय करीब 05.15 बजे शाम जब वह गैस प्लांट सलापड़ के पास पंहुचा तो उसने एक स्कुटी नं0 HP-24C-1401 को टक्कर मार दी जिससे स्कुटी चालक को चोटें आई है । स0उ0नि0 भौम प्रकाश, प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 84/18 दिनाक 09.04.2018 अधीन धारा 279, 337, 338 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिरकायतकर्ता तिलक राज सुपुत्र मथरू राम निवासी तुहीधार डा0 पदवाहन त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक स0उ0नि0 भौम प्रकाश प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रूक्का पर दर्ज हुआ है कि आज समय करीब 06.00 बजे सुबह जब यह अपने परिवार के साथ कार नं0 CH-04F-2043 में बिलासपुर जा रहा था तो उसी समय एक वोल्वो बस तेज रफ्तारी में बिलासपुर की ओर से आई व इसकी कार को टक्कर मार दी जिससे इसकी पत्नी उमा देवी व बेटी प्रिया को चोटें आई है । मु0आ0 बीरबल सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
6.चालानः-
1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 174 चालान किये तथा उलंघनकर्ताओं से 29,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान व 600/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान तथा 46,00/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।
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