1. रास्ता रोकने, गाली गलौच ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-
अभियोग संख्या 85/18 दिनांक 14.04.2018-18 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता संजय कुमार पुत्र श्री रणु राम निवासी गांव सताहण डा0 लागधार तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14.04.2018 को समय करीब 1.00 बजे दिन जब यह कन्सां खड़ में था तो नरेन्द्र कुमार ने इसका रास्ता रोकाकर इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । स0 उ0 नि0 धर्म दत्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2 अभियोग संख्या 86/18 दिनांक 14.04.2018-18 अधीन धारा 324 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सती देवी पत्नी घमन्ड़ा राम निवासी गांव चमखवाली डा0 रजवाड़ी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14.04.2018 को समय करीब 3.00 बजे दिन जय राम सुपुत्र पिरु राम निवासी गांव चमखवाली डा0 रजवाड़ी तहसील बल्ह जिला मण्डी ने इसके पोते उदय को कोई ज्वलन शील पदार्थ पिलाया जिससे इसका मुंह जल गया है । स0 उ0 नि0 धर्म दत्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.चोरी का मामला :-
अभियोग संख्या 119/18 दिनांक 14.04.2018-18 अधीन धारा 457,380,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पवन कुमार पुत्र श्री लीलाधर निवासी गांव व डा0 शिवाबदार तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14.04.2018 को समय करीब 4.00 बजे प्रात जब यह पड्डल पार्कीगं में टीन के शैड में बैठा हुआ था तो उसी समय इसे तिबतियन की दुकानो की तरफ से कुछ अवाजें सुनायी दी जब इसने देखा तो दुकान खुली थी उसी समय इसनें पुलिस को फोन किया और उसी समय पुलिस वहां पर आयी व तीन व्यक्तियों को पकड़ लिया जिन्हौने अपना नाम घ्नश्याम सुपुत्र संत राम निवासी ग्रिन ब्यास कलौनी डा0 जेल रोड़ मण्डी, सुरज सुपुत्र घ्नश्याम निवासी सुहड़ा मुहला मण्डी व लोकेश कपुर सुपुत्र योगेश कपुर निवासी मकान न0 206/11 थनेहड़ा मुहला मण्डी बतलाया व इनके कब्जा से चोरी किये गये सारे कपड़े बरामद कर लिये है । स0 उ0 नि0 लछ्मी सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.चालान
मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 227 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 38,200/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 20 चालान व 2000/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 7 चालान व 13,100/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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