1.मादक द्रव्य अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 93/18 दिनांक 15-04-2018 अधीन धारा 20,29 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0 आ0 ललित कुमार के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15-04-2018 को समय करीब 4.45 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम तरोट में गश्त डियूटी पर मौजूद थे तो वहां पर दो व्यक्ति नाले में पेड़ के नीचे बैठे थे जब उनको पुछा तो उन्होने अपने नाम निखिल पुत्र संत राम निवासी दाड़लाघाट जिला सोलन व अजय चौहान पुत्र बिजय चौहान निवासी पुंघ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी बतलाये, दौराने तलाशी इनके कब्जा से 08 ग्राम चरस बरामद हुई है । मु0 आ0 ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. रास्ता रोकने, गाली गलौच ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 120/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रवि कुमार पुत्र श्री पुपिया राम निवासी सुहड़ा मुहला तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15.04.2018 को समय करीब 9.30 बजे जब यह जिला अस्पताल में अपनी डियुटी को जा रहा था तो जब यह नामधारी म्युजिक हाउस के पास पहुचाँ तो अभिषेक ने इसका रास्ता रोका और उसी समय वहाँ पर राजा ,हैपी, निखिल सभी ने मिलकर इसके साथ मारपीट की है । मु0 आ0 मनोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 121/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बसंत सिह पुत्र श्री डुमणु राम निवासी सरवाल डा0 सलेतर तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15.04.2018 को समय करीब 8.00 बजे सुबह खेम चन्द व उसकी पत्नी इसके घर के सामने अपनी गेंहू की थ्रैसिग कर रहे थे जिसका सारा भूसा इसके घर में आ रहा था इस पर इसने उन्हे थ्रैसिग बंद करने को कहा तो इन दोनों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है । स0 उ0 नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 67/18 दिनांक 15.04.2018अधीन धारा 341,506,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मेहर सिंह पुत्र श्री सोधु राम निवासी गांव व ड़ा0 काऔ तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15.04.2018 को नारायण सिंह , कमली देवी व रती राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी । स0 उ0 नि0 स्वरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. अभियोग संख्या 70/18 दिनांक 16.04.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शान्ता देवी पत्नी विनोद कुमार निवासी गाँव रडु डा0 पपलोग तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2018 को जब इसका पति पपलोग से घर वापिस आ रहा था तो प्रकाश चन्द, पुत्र नन्दु राम व इसके बेटे अजय कुमार ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की है । मुख्य आरक्षी जय सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. अभियोग संख्या 46/18 दिनांक 16.04.2018 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नरेश कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी गांव रुँज डा0 कटीण्डी तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2018 को यह अपने मोटरसाईकिल पर कमान्द में ए0टी0एम0 से पैसे निकालने गया था समय करीब 08.30 बजे यब यह वहां से वापिस आया तो कटीण्डी के पास इसके चाचा भाग चन्द व उसके वेटे हंस राज ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की है। मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. अभियोग संख्या 68/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 447, 379, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता छाहरी देवी निवासी गांव भलिंगी तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.04.2018 को तिलक राज, बृज लाल, महेनद्र व निर्मला देवी इसकी जमीन में घुसे व वहाँ पर निशानदेही के दौरान लगाये गये लोहे के खम्भों को उखाड कर ले गये हैं। सहायक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस सहायता कक्ष तत्तापानी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
7. अभियोग संख्या 66/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 342, 447, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेत राम पुत्र कपुरु राम निवासी मेन बाजार करसोग, तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2018 को शंकर दास , सुभद्रा देवी , पकंज कुमार व दलीप कुमार ने इसके घर को जाने वाले रास्ते को बन्द कर दिया व लोहे का गेट लगा दिया है तथा इसके साथ गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है। उप निरीक्षक मोहर सिंह, प्रभारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
8. अभियोग संख्या 26/18 दिनांक 16.04.2018 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जितेन्द्र कुमार पुत्र आलम चन्द निवासी गाँव कमान्द डा0 छतरी तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2018 को यह अपने घर छतरी जा रहा था समय करीब 07.00 बजे जब यह कमान्द के पास पहुँचा तो वहाँ पर श्याम लाल पुत्र प्रीमु राम निवासी गाँव कमान्द डा0 छतरी तहसील थुनाग जिला मण्डी ने इसका रस्ता रोककर गाली गलौच किया मारपीट की व जान से मागने की धमकी दी है। मुक्य आरक्षी नरेन्द्र कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.सड़क दुर्घटना का मामलाः-
1. अभियोग संख्या न0 122/18 दिनांक 15-04-2018 अधीन धारा279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर, जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता वीर सिंह सपुत्र श्री हिम्मत राम निवासी गांव भटौर डा0 पैहर तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना किया गया कि दिनांक 15-04-18 को समय करीब 6.15 शाम बजे भावना देवी, सीमा देवी, सपना देवी व रितीक के साथ टाटा सूमो न0 HP-33-3443 के साथ भटौर जा रहे थे । टाटा सूमो को रोशन लाल सपुत्र श्री धनी राम निवासी गांव कुमाहरडा, डा0 पैहड तहसील धर्मपुर,जिला मण्डी तेजी व लापरवाही से चलाते हुये हिमाचल पथ परिवहन निगम की गाडी से पास लेते समय कालग मोड के पास सडक से करीब 10 फीट नीचे गिरा दिया । स0 उ0 नि0 राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4.आग से नुकसान पहुँचाने का मामला :-
1.अभियोग संख्या 46/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 435 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रणजीत सिह पुत्र राम सरण निवासी गांव सकोता उप तहसील टीहरा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14.04.2018 को मध्य रात्री राज कुमार पुत्र लकसरी राम निवासी सकोता ने ऱसके गऊ शाला के पिछे रखे घास को आग लगायी है । स0 उ0 नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5.मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठकः-
आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाइन मण्डी के कामाक्षा हॉल में श्री गुरदेव चन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी श्री भुपेन्द्र कंवर अति0 पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री हितेश लखनपाल उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), श्री रामकरण, एस0डी0पी0ओ0 करसोग,श्री मदन कान्त एस0डी0पी0ओ0 पधर, श्री चन्द्रपाल एस0डी0पी0ओ0 सरकाघाट, श्री संजय शर्मा परिवीक्षा पुलिस उप अधीक्षक, तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालिपिक, लेखाकार, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी, प्रभारी यातायात राष्ट्रीय उच्च मार्ग व प्रभारी यातायात शाखा मण्डी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 75 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया।
बैठक के आरम्भ में पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें।
पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारीयों को मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने के आदेश दिये ताकि युवा पीढ़ी को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके व लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक प्रबन्धक अधिकारियों व सी0सी0टी0एन0 नोडल अधिकारियो को निर्देश दिये कि अपने- अपने पुलिस थानों में सी0सी0टी0एन0 के प्रारूप के आधार पर सही ढंग से कार्य करें ।
पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबन्धकों, चौकी व यातायात प्रभारीयों को अपने-2 अधिकार क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये व मण्डी जिला में सड़क दुर्घटनाओं में हुई बढ़ौतरी को गम्भीरता से लिया तथा जिला कांगडा में हुई स्कूल बस दुर्घटना के मध्यनजर सभी प्रभारी थाना, यातायात प्रभारी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तैनात हाईवे पैट्रोल कर्मचारियों को निर्देश दिये कि स्कूल बसों व अन्य गाडियां जो स्कूल के बच्चों को स्कूल छोडती है मे ओवरलोडिंग ना हो, इस सम्बन्ध मे नियमानुसार कार्यवाही करें । लोगों को यातायात नियमों के बारे में अधिक से अधिक जागरुक करवाएं व यातायात उलंघनकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें । दोपहिया वाहन चालकों व पिछे बैठी सवारी दोनो को हैलमेट का प्रयोग करने के बारे समझाएं तथा नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्वयाही करें । दुर्घटनाओं को रोकने के लिये उचित पग उठाएं । नशा करके वाहन चलाने वालों के चालान करके लाईसैन्स निलम्बित करने के लिये पत्राचार करें ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने आदेश दिये की यातायात नियमों की सख्ती से पालना की जा सके ।
पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की हिदायत दी ताकि घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शीघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की । अधोहस्ताक्षरी ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को आदेश दिये की बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें ।
6.चालान
1. मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 179 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 14500/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान व 600/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान व 1000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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