Sunday, April 22, 2018

CRIME REPORT ON 22 APRIL


तांक झांक के प्रयास का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 128/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 354 (सी), 511 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अंकुश शर्मा पुत्र विनय कुमार निवासी म0न0 3531 सैक्टर 23 चण्डीगढ पंजाब की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.04.2018 को यह अपने दोस्तों के साथ मण्डी आया था व समय करीब 07.00 बजे शाम यह अपने दोस्त सतविन्दर के साथ डोमिनो पिज्जा मण्डी में पिज्जा खाने गय़ा, इसने पिज्जा आर्डर किया व  बॉशरुम में चला गया जो महिलाओं व पुरूषों के लिये संयुक्त था जैसे ही यह बॉशरुम में गया तो इसने देखा कि एगजॉस्ट फैन के पास एक फोन रखा हुआ था व उस पर विडियो रिकार्डिंग हो रही थी इसने अपने दोस्त को बुलाया तो उसी समय एक देवी सिंह नाम का व्यक्ति वहाँ पर आया व मोबाइल फोन को ले जाने  की कोशिश करने लगा। मोबाइल फोन की विडियो रिकार्डिंग को चैक करने पर पाया गया कि उसने यह फोन वॉशरुम में रिकार्डिंग के लिये रखा हुआ था। मुख्य आरक्षी श्याम लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

आबकारी अधिनियम के मामलेः-

1.      अभियोग संख्या 30/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक मोहन जोशी, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21-04-2018 को समय 09.15 बजे रात जब ये पुलिस पार्टी के साथ जंजैहली बाजार में मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दामोदर दास पुत्र चन्द्र सिंह निवासी गाँव बुंग डा0 जंजैहली तहसील थुनाग अपने ढाबे में शराब बेचने का धंधा करता है जिस सुचना के आधार पर उसके ढाबे में रेड की गई तो उसके कब्जा से 18 बोतल देशी शराब बरामद हुई है।

2.      अभियोग संख्या 71/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक बलवीर सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पांगणा के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21-04-2018 को समय 01.30 बजे दिन जब ये पुलिस पार्टी के साथ पांगणा बाजार में मौजूद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर इन्होने काहन चन्द पुत्र तुला राम निवासी गाँव सुई डा0 पांगणा तहसील करसोग जिला मण्डी के होटल को चैक किया तो होटल में 05 बोतल देशी शराब बरामद हुई है।

3.      अभियोग संख्या 73/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थान करसोग के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21-04-2018 को समय 06.35 बजे शाम जब ये पुलिस पार्टी के साथ मुकाम चुराग में मौजूद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर इन्होने लज्जी राम पुत्र विक्रम सिंह निवासी गाँव चारकुफरी  डा0 मरोठी तहसील करसोग जिला मण्डी के होटल को चैक किया तो होटल में 12 बोतल देशी शराब बरामद हुई है।

जुआ अधिनियम का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 29/18 दिनाक 21.04.2018 अधीन धारा 13/3/67 भारतीय जुआ अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 21.04.2018 को समय करीब 07.05 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ थुनाग बाजार में उपस्थित थे तो उसी समय प्रेम सिंह पुत्र प्यारे लाल निवासी थुनाग , कौल राम पुत्र डोले राम निवासी गाँव खमरार, बेसर राम पुत्र जालपु राम निवासी थुनाग, मंगत राम पुत्र राम सिंह निवासी गाँव माँहुनाग व उतम पुत्र जगेशवर निवासी थुनाग सार्वजनिक स्थान में खुले में पैसों के साथ ताश खेल रहे थे जिनके कब्जा से 3445 रुपये बरामद हुये हैं।

सरकारी सम्पति को नुकसान पहुँचाने का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 72/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 3 PDP Act पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता आर0एल0 चौहान , सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उप मण्डल चुराग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक  19.04.2018 को प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र चुराग की शिलान्यास पट्टिका को किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया है। मुख्य आरक्षी बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें-

1.अभियोग संख्या 74/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मीरा देवी पत्नी स्व. जय राम निवासी गांव रोपड़ी डा0 रोपड़ी कलैहडु तहसील जोगिन्द्रनगर  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक  21-04-2018 को समय करीब 04.30 बजे शाम चत्तर सिंह पुत्र चंचल सिंह निवासी  गांव रोपड़ी डा0 रोपड़ी कलैहडु तहसील जोगिन्द्रनगर ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 तुलसी राम, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 49/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गुड्डु राम पुत्र माघी निवासी गाँव नौसा डा0 उरला तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.04.2018 को समय 05.30 बजे शाम यह अपनी पत्नी के साथ गांव बोहर से एक शादी समारोह से घर वापिस आ रहे थे तो बोहर में कुलदीप कुमार ने इनका रास्ता रोककर शिकायतकर्ता के साथ लात मुक्कों से मारपीट की है। मुख्य आरक्षी ठाकुर सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

चालान

1.      मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 300 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 51,100/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 09 चालान व 900/- रूपये जुर्माना व खनन अधनियम के तहत 09 चालान किये व उल्लघंनकर्ताओं से 10,600/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।

 

 

 



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