1.आबकारी अधिनियम मामलाः-
1. अभियोग संख्या 47/18 दिनांक 19-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में उ0 नि0 पृथ्थी सिंह प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19-04-18 को समय करीब 04-00 बजे शाम यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम थाती में गश्त पर मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि शोभा राम सुपुत्र चचंल निवासी कोट डा0 थाती त0 धर्मपुर जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस सुचना पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान में रेड की तो उसकी दुकान से 02 बोतलें देशी शराब व 01बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई । उ0नि0 पृथ्थी सिंह प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 64/18 दिनांक 19-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कॉलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में उ0नि0 प्रदीप कुमार प्रभारी पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कॉलौनी सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-04-18 को समय करीब 6-30 बजे शाम यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम धनोटु में गश्त पर मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुब्जा देवी पत्नी लछ्मण दास निवासी गाँव व डा0 महादेव त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी घर में अवैध शराब बेचने का धन्धा करती है जिस पर उपरोक्त महिला के घर पर रेड की तो उसके घर से 3000 मि0 लीटर अवैध शराब बरामद हुई । उ0 नि0 प्रदीप कुमार प्रभारी पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कलौनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. आग से नुक्सान पहुँचाने का मामला:-
1. अभियोग संख्या 88/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 435 भा0द0 स0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरज सिंह सुपुत्र प्रकाश चन्द निवासी गाँव अरडा डा0 नसलोह तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 18-04-2018 को इसने अपना मोटरसाईकिल न0 एच0 पी0 33 ई0 3802 (बुलेट) अरडा में खड़ा किया था इसके साथ ही ललित कुमार ने अपना मोटरसाईकिल न0 एच0 पी0 33 ई0 8709 व जगदीश नें अपना स्कुटर न0 एच0 पी0 33 5270 ने भी वहीं पर पार्क किया था। दिनाँक 19-04-18 को जब शिकायतकर्ता अपना मोटरसाईकिल लेने गया तो उपरोक्त सभी वाहनों के किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी थी। स0 उ0 नि0 स्वर्ण रुप सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
.3रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें-
1.अभियोग संख्या 75/18 दिनांक 19-04-2018 अधीन धारा 147,149,323,504,506 भा0द0 स0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निक्की देवी पत्नी टीटू राम निवासी गाँव थाना चौकी डा0 बतैड़ा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी में दिनाँक 15-04-2018 को समय 5.30 बजे शाम जब इसका बेटा देश राज अपने खेतों मे काम कर रहा था तो चन्द्रेश कुमारी ,चीतरु, हुकम चन्द, नीलम वर्मा व अमरी देवी ने उसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । मु0 आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 76/18 दिनांक 19-04-2018 अधीन धारा 341,324 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रीना देवी पत्नी कुलदीप सिंह निवासी गाँव लंगेहड़ डा0 हरी बैहना तहसील सरकाघाट जिला मण्डी में आज 20-04-2018 को समय 7.10 बजे प्रातः यह सरकाघाट से अपने घर आ रही थी जब यह नघला के पास पहुँती तो निर्मला देवी पत्नी जय गोपाल ने इसका रास्ता रोककर इस पर चाकु से हमला किया है । स0 उ0 नि0 राज कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5.चालान
मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 255 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 48,800/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 02 चालान व 200/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किया गया हैं ।
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