Thursday, April 5, 2018

CRIME REPORT ON 05 April

आबकारी अधिनियम के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 56/18 दिनाक 04.04.2018 अधीन धारा 39, 46, 47 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को समय करीब 12.15 बजे दिन जब यह अपने अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम पांगणा में मौजूद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर इन्होने रोशन लाल सपुत्र श्री धनी राम निवासी माधीधार, डा0 पांगणा, त0 करसोग जिला मण्डी 750 एम0एल0 अवैध शराब कैनी में भर कर होटल मालिक अजय लाम्बा को बेचता हुआ पाया गया । स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 59/18 दिनाक 04.04.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली पुलिस थाना सरकाघाट के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम भाम्बला के पास मौजूद था तो इन्होने प्यारे लाल सपुत्र श्री मस्त राम निवासी गांव व डा0 भाम्बला, त0 सरकाघाट के कब्जा से 137 एम0एल0 देशी शराब व 325 एम0एल0 अंग्रेजी शराब बरामद की । उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

सड़क हादसे के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 23/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मु0आ0 गुलाब सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को एक मोटर साईकल नं0 एच0पी0 33टी-9353 जो कि थुनाग से लम्बाथाच की ओर आ रहा था जब यह बाश्शीरा मोड़ के पास समय करीब 05.00 बजे शाम पंहुचा तो मोटर साईकल चालक लोकेन्द्र राज सपुत्र श्री देवेन्द्र सिह निवासी सुराह, डा0 लम्बाथाच मोटर साईकल से अपना नियंत्रण खो बैठा व सड़क से निचे गहरी खाई में जा गिरा जिस कारण लोकेन्द्र राज घायल हो गया । मु0आ0 गुलाब सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 31/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 279, 337, 304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री लोकपाल सपुत्र श्री हेमराज, निवासी सकोल, डा0 बस्सी, त0 चच्योट, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को समय करीब 07.25 बजे शाम जब यह अपने घर के आंगन में मौजूद था तो उसी समय एक गाड़ी नं0 एच0पी0 01के-2050 आई जो सड़क से करीब 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिस कारण उसमें बैठे भूप सिंह सपुत्र श्री शरण दास निवासी गांव व डा0 बस्सी की मौका पर ही मौत हो गई है तथा दो अन्य ठाकर दास सपुत्र श्री भाग सिह व संजय कुमार सपुत्र श्री डोला राम निवासी डम्मार, डा0 बस्सी घायल हो गये है । स0उ0नि0 नारायण सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.                  अभियोग संख्या 58/18 दिनाक 04.04.2018 अधीन दारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री गुरमीत सिह सपुत्र श्री कुलदीप सिह निवासी मकान नं0 98-ए/10, डा0 पुराना बाजार, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को समय करीब 08.15 बजे शाम जब यह सुन्दरनगर से अपने घर हनेटी स्कूटी नं0 एच0पी0 31ए-8169 पर आ रहा था व जब यह सुन्दरनगर टेल कन्ट्रोल के पास पंहुचा तो उसी समय एक अन्य मोटर साईकल नं0 एच0पी0 33डी-5226 जिसे अव्दुल वाजिद सपुत्रश्री परवेज अखत्तर निवासी डुगराईं, डा0 कनैड चला रहा था, बहुत तेज रफ्तारी से आया व शिकायत कर्ता की स्कूटी को टक्कर मारी जिससे शिकायत कर्ता घायल हो गया । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4.                 अभियोग संख्या 67/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री देव राज ठाकुर सपुत्र श्री मोहर सिह ठाकुर निवासी गांव भराड़ू, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को रात के समय जब यह जोगिन्द्र नगर मेले की सांस्कृतिक संध्या  का प्रोग्राम देखने के बाद घर वापिस आ रहा था व जब यह समय करीब 12.30 बजे रात मुकाम बड़ौन आम का घेरा के पास पंहुचा तो उसी समय एक गाड़ी नं0 एच0पी0 29ए-1947 जो कि मच्छयाल की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी व लापरवाही से आई व सड़क के बीच पलट गई व उपरोक्त गाड़ी जिसे दिनेश कुमार चला रहा था इस हादसा में घायल हो गया । मु0आ0 होशियार सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.                 अभियोग संख्या 68/18 दिनांक 05.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री उमेश चन्देल सपुत्र श्री गिरजा चन्देल, निवासी गांव व डा0 गुटकर, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को जब यह गुटकर में मौजूद था तो ललित कुमार व खेम सिह ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच तथा मारपीट की । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 69/18 दिनांक 05.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री खेम सिह सपुत्र श्री शेर सिह निवासी गांव ओटा, डा0 गुटकर, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को जब यह गुटकर के पास मौजूद था तो उमेश चन्देल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

3.                  अभियोग संख्या 60/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस सरकाघाट जिला मण्डी एक महिला शिकायत कर्ता श्री मति लील देवी पत्नी श्री ब्रह्मा चन्द निवासी गांव व डा0 भहणू, त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.04.2018 को समय करीब 05.30 बजे सुबह जब यह अपने घर के पास काम कर रही थी तो उसी समय कांशी राम सपुत्र श्री गोबिन्द राम ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4.                  अभियोग संख्या 61/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, भा0द0सं0 पुलिस सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री कांशी राम सपुत्र श्री गोबिन्द राम निवासी गांव भहणू, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.04.2018 को सुबह 06.30 बजे सुबह जब यह अपने खेत में काम कर रहा था तो लीला देवी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट व गाली गलौच किया । मु0आ0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.                  मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 170 चालान किये तथा 23,100/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान व 1100/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनिमय के तहत 02 चालान व 12,200/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।

 


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