रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 113/19 दिनांक 24.05.19 अधीन धारा 341,323,324,504 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्रेम लाल सुपुत्र श्री सोहन सिंह निवासी सौल डाकघर भटवाडा तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.05.19 को सीता राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 राजिन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 80/19 दिनांक 24.05.19 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दीप कुमार सुपुत्र शरवण कुमार निवासी तुलाह तहसील लडभडोल जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.05.19 को विनोद कुमार सुपुत्र श्री शरण दास निवासी मंगडोल डाकघर खददर तहसील लडभडोल तहसील जोगिन्द्रनगर (हि0प्र0) ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 तुलसी राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लडभडोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग सँख्या न0 79/19 दिनाँक 24/5/19 अधीन धारा 451,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति शुक्ला देवी पत्नी श्री नरदेव सिंह निवासी कोठुआँ तहसील सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.05.19 को जमीला देवी पत्नी जगदीश चन्द निवासी कोठुआँ ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में प्रवेश करके शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 बलजीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी सन्धोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4 अभियोग संख्या 43/19 दिनांक 24.05.19 अधीन धारा 451,323,504, 427,355,34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सोमा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री शंभू राम निवासी वसेहर डाकघर पधर जिला मण्डी हि0प्र0 वर्तमान में हाउस संख्या न0 1281 डी0एम0सी0 कलौनी 38 पश्चिम चण्डीगढ की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.05.19 को जब शिकायतकर्ता अपने घर वसेहर में मौजूद थीं तो शिकायतकर्ता तो टेक चन्द व उसकी पत्नी विद्या देवी ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में प्रवेश कर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की। स0उ0नि0 चैन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने या भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 48/19 दिनांक 24.05.19 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.05.19 को शिकायतकर्ता की बेटी घर से विना बताये कही चली गई जिसे शिकायतकर्ता ने अपनी सारी रिश्तेदारी में ढूंढा लेकिन कही पर भी कोई पता न चला तथा शिकायतकर्ता को सन्देह है कि कोई नामालूम व्यक्ति शिकायतकर्ता की बेटी को भगा कर ले गया है । स0उ0नि0 राजिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
. चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 265 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 57,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 600/- रुपये जुर्माना बसूल किया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 29,600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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