सड़क-दर्घटना के मामले
1 अभियोग संख्या 56/2019 दिनांक 23.05.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री नरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री श्याम सिंह निवासी चौक तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता बतौर ड्राईवर प्राईवेट बस न0(एच0पी065बी0-2244)के साथ है दिनांक 23.05.19 को जब यह मण्डी से कुल्लू जा रहा था तो औट टनल के पास एक टैम्पो ट्रव्लर न0(सी0एच0-02-ए0ए0-1871) जिसे ड्राईवर धर्मपाल निवासी हाउस न0 111 सी0- निवासी राजपुरा जिला जिन्द (हरियाणा) चला रहा था, कुल्लू की तरफ से तेज रफतारी से आया और शिकायतकर्ता की बस को टक्कर मार दी जिस कारण टैम्पो टैक्टर( सी0एच0-02-ए0ए0-1871) मे सवार 5/6 सवारियों को चोटें आई हैं । महिला स0उ0नि0 सरस्वती अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 81/19 दिनांक 23.05.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राहुल सुपुत्र श्री प्रदीप कुमार निवासी पुराना बाजार खराड़ी डाकघर व तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.05.19 को जब यह जीप न0 (एच0पी031सी0-4282) से सुन्दरनगर जा रहा था तो बस न0 (एच0पी067 ए0-2487) सनारली की तरफ से तेज रफतारी से आई और शिकायतकर्ता की जीप को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता व जीप के ड्राईवर को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 बलवीर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 139/19 दिनांक 23.05.19 अधीन धारा 325,506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री गीतानन्द सुपुत्र श्री दीनानाथ निवासी सिधयाणी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.05.19 को सोनू उर्फ भूप सिंह सुपुत्र श्री माधव राम निवासी सिधयाणी तहसील बल्ह जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 मुन्शी राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 153 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 40,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7 चालान 700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 16,700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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