Saturday, May 4, 2019

CRIME REPORT ON 04 MAY


रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 99/19 दिनांक 03.05.19 अधीन धारा 341,504,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शीलता देवी पत्नी पवन कुमार  निवासी धार डाकघर नालग तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 03.05.19 को सावित्री देवी व मनोज कुमार  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।  मु0आ0 शेष राज न0 13 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

2      अभियोग संख्या 98/19 अधीन धारा 341, 323,504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सावित्री देवी पत्नी श्री शेर सिंह निवासी धार डाकघर नालग तहसील सुन्दरनगर मण्डी जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 03.05.19 को कृष्ण व शीला ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।स0उ0नि0 जगत राम प्रभारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क-दुर्घटना के मामले

1       अभियोग संख्या 128/19 दिनांक 03.05.19 अधीन धारा 279, 304(ए0) पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पंकज चौधरी सुपुत्र श्री लालमन निवासी राव डाकघर चुनाहन तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि एक कार न0 (एच0पी033डी0-7331) नहर में गिर गई है जिसमें देवेन्द्र व विजय कुमार कार में बैठे हुये थे ।  महिला उ0नि0 सिंपल चौहान (प्रो0) अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रही हैं ।

2        अभियोग संख्या 27/19 दिनांक 03.05.19 अधीन धारा 279,304(ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना हटली में शिकायतकर्ता श्री विचित्र सिंह सुपुत्र श्री लाला राम निवासी सीरस निवासी खुड़ला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 03.05.19 को ट्रैक्टर न0(एच0पी028-7835) जिसे ड्राईवर महिन्द्र सिंह निवासी भांवला तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी चला रहा था, तेज रफ्तारी के साथ आया और सड़क से नीचे चला गया जिस कारण उपरोक्त ड्राईवर की मौका पर ही मृत्यु हो गई ।  मु0आ0 विजय कुमार न0 866 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 265 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  57,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 700/- रुपये जुर्माना बसूल किया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2  चालान व 800/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                 

                

 

 

 

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