Thursday, May 23, 2019

CRIME REPORT ON 23 MAY


एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 133/19 दिनांक 22.05.19 अधीन धारा 21 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 शेर सिंह अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.05.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त व नाकाबन्दी पर मुकाम तल्याहड़ व गोखड़ा की तरफ रवाना था तो मुकाम देउधार गोखड़ा रोड़ पर  गाडी न0 (एच0पी031ए0-0666) की तलाशी करने पर चालक कमल सुपुत्र  हरी शर्मा निवासी गुटकर तहसील बल्ह जिला मण्डी  उम्र 24 वर्ष के कब्जा से 0.26 ग्राम हैरोइन बरामद की । मु0आ0 यशपाल न0 14 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने  व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 78/19 दिनांक 22.05.19 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति रिंकी देवी पत्नी शशीपाल निवासी गाँव बनाल डाकघर बरोटी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की चाची सास मीरा देवी पत्नी श्री  सुन्दर सिंह निवासी गाँव बनाल डाकघर बरोटी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। स0उ0नि0 तिब्बती राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 80/19 दिनांक 22.05.19 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री गंगा सिंह सुपुत्र श्री चुहरु राम निवासी भढारणू डाकघर व तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.05.19 को किशन चन्द सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द निवासी भढारनू डाकघर व तहसील करसोग जिला मण्डी (हि0प्र0) ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। मु0आ0 बृज लाल न0 893 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 55/19 दिनांक 22.05.19 अधीन धारा 279, 304(ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री स्वर्ण अली सुपुत्र श्री रैमो निवासी नगवाईं तहसील औट जिला मण्ड़ी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  22.05.19 को समय करीब 7.45 बजे शाम बोल्वो बस न0(एच0पी063-ए0-4132) ने शिकायतकर्ता के बेटे रफीक मोहम्मद उम्र 12 साल को टक्कर मार दी जिसके कारण उसे चोटें आईं और दौराने ईलाज सी0एच0सी0 नगवाई में मृत्यु हो गई। स0उ0नि0 राम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  137  चालान व  35,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया तथा तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 13 चालान व 1300/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत  3चालान व 3000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

                                                                                                               

 

 

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