आबकारी अधिनियम के मामले
1. अभियोग संख्या 94/19 दिनाँक 16.05.2019 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट में उ.नि. राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 16.5.2019 जब यह मुकाम खरोट में अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर था तो देश राज सपुत्र श्री मस्त राम निवासी रिस्सा तहसील सरकाघाट के कब्जा से 5 बोतलें देशी शराब की बरामद की । उ.नि. राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 78/19 दिनाँक 16.05.2019 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम अन्तर्गत पुलिस थाना करसोग में स.उ.नि. बलबीर सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 16.5.2019 समय करीब 7.30 बजे शाम को जब यह मुकाम बथेर नाला में अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर भाग चन्द सपुत्र श्री राम सिहं निवासी गांव बकरनु, डाकघर बखरोट, तहसील करसोग जिला मण्डी के कब्जा से 7 बोतलें देशी शराब की बरामद की । स.उ.नि. बलबीर सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 100 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 20,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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