रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 56/19 दिनांक 31.05.19 अधीन धारा 31.05.19 अधीन धारा 341,323, 504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पुष्पराज सुपुत्र श्री बीर सिंह निवासी काथला डाकघर गोहर तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.05.19 को टेक चन्द ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विरेन्द्र न0 892 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 85/19 दिनांक 30.05.19 अधीन धारा 451, 323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पुर्णचन्द सुपुत्र श्री बेसर लाल निवासी कलीहणी डाकघर व तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.05.19 को हेमकुन्द व विशाल ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में प्रवेश कर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की ।स0उ0नि0 हेम राज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 145/19 दिनांक 30.05.19 अधीन धारा 325,323,504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मोहम्मद आयूब सुपुत्र श्री मोहम्मद आमीन निवासी नेरचौक तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.05.19 को शिकायतकर्ता के चाचा के बेटे सलमान व बेटी ने शिकायतकर्ता की पत्नी व माता के साथ मारपीट की । उ0नि0 नोख सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सडक-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 144/19 दिनांक 30.05.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार सुपुत्र श्री नाग राम निवासी सन्याह डाकघऱ लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब शिकायतकर्ता रोड़ के साथ लगती जमीन में काम कर रहा था तो एक मोटरसाईकिल न0( एच0पी033डी0-4864) तेज रफ्तारी से आय़ा और देवरकू देवी पत्नी श्री सौजू राम निवासी सन्याह को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं । स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने व भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 84/19 दिनांक 30.05.19 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि दिनांक 23.05.19 को शिकायतकर्ता की बेटी को कोई नामालूम व्यक्ति भगा कर ले गया ।स0उ0नि0 चमन लाल प्रभारी पुलिस चौकी पांगणां मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 315 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 80,700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 1500/- रुपये जुर्माना बसूल किया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 4500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।