सड़क-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 104/18 दिनांक 27.08.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बीरु राम सुपुत्र श्री कर्मु निवासी शाहरा डाकघर थलौट तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.08.18 जब शिकायतकर्ता अपने बेटे के साथ झलौगी के पास सड़क को पार कर रहा था तो औट की तरफ से एक कार तेज ऱफ्तारी से आई और शिकायतकर्ता के बेटे को टक्कर मार दी । स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 130/18 दिनांक 28.08.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी में शिकायतकर्ता श्रीमति धनी देवी सुपुत्री परश राम निवासी भुलाना डाकघर जयदेवी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.08.18 को चन्द्रा देवी अपनी बेटियो के साथ आई और शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान स मारने की धमकी भी दी। मु0आ0 संजीव कुमार न0 69 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 249 वाहनों के चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 30,000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 13 चालान व 1300/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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