आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 88/18 दिनांक 10.08.18 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में स0उ0नि0 चैन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम तरयाम्बली में मौजूद था तो घनश्याम सुपुत्र श्री हेम सिंह निवासी तरयाम्बली डाकघर टाणु तहसील सदर जिला मण्डी के कब्जा से 4लीटर अबैध शराब बरामद की। स0उ0नि0 चैन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 188/18 दिनांक 10.08.18 अधीन धारा 341, 354(बी0), 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.08.18 को धर्मपाल सुपुत्र श्रीमति कृष्णी देवी निवासी काहण ने शिकायतकर्ता के साथ छेड़छाड़ की तथाजान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राजकुमार अन्णवेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले
1 अभियोग संख्या 91/18 दिनांक 10.08.18 अधीन धारा 341, 342, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकाय़तकर्ता श्री ठाकुर दास सुपुत्र श्री दीना नाथ निवासी सुमनीधार डाकघर कलहानीधार तहसील वालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.08.18 को मनोज कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 ठाकुर दास न0 31 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 185/18 दिनांक 10.08.18 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अमजद हुसैन सुपुत्र श्री नाजिर हुसैन निवासी डीनक डाकघर कनैड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.08.18 को मोहम्मद मुस्तफा सुपुत्र श्री अब्दुल निवासी डीनक ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 पवन कुमार न0 52 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस मे पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 296 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 56,300/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15 चालान व 1500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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