प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 13.08.18
सड़क -दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 123/18 दिनांक 13.08.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0कलौनी0 सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0आ0 विनोद कुमार न0 18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.08.2018 को बी0बी0एम0बी0 कलौनी चौक पर मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 31-7800 व स्कुटी न0 31बी0- 5049 तेज रफ्तारी के कारण आपस में टकरा गये जिस कारण तीन व्यक्तियों को चोटें आई है ।मु0आ0 विनोद कुमार न0 18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0 एल0 सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 130/18 दिनांक 12.08.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में उ0नि0 राजेश कुमार प्रभारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.08.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम बखरोट में मौजूद था तो विनोद कुमार सुपुत्र दमोदर दास निवासी चिन्डी डाकघर बखरोट जिला तहसील करसोग जिला मण्डी के कब्जा से 1875 मी0 लि0 देसी शराब बरामद की। उ0नि0 राजेश कुमार प्रभारी पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने या भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 138/18 दिनांक13.08.18 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.08.18 को शिकायतकर्ता का बेटा अपने दोस्त के साथ गांव भाटा की तरफ गया था लेकिन वापिस घर नही आया तथा शिकायतकर्ता को सन्देह है कि किसी नामालुम व्यक्ति ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है।स0उ0नि0 कमलेश प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 193/18 दिनांक 13.08.18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्रशांत सिंह सुपुत्र श्री कुलदीप सिंह गुलेरिया निवासी सैण डाकघर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.08.18 को अक्षय, बन्टी व एक अन्य ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 विजय कुमार न0866 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 155चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 21,500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 10 चालान व 1000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है।
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