Thursday, June 28, 2018

CRIME REPORT ON 28 JUNE

                                       

आबकारी अधिनियम के मामले

1          अभियोग संख्या 117/18 दिनांक 27.06.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आवकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला  मण्डी में नि0 संजीव कुमार  प्रभारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक27.06.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम मछयाल में मौजुद था तो विनोद कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री नारायण सिंह निवासी बस्सी तहसील जोगिन्द्रनगर के कब्जा से 6 बोतल देसी शराब बरामद की। नि0 संजीव कुमार प्रभारी थाना जोगिन्द्रनगर  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 197/18 दिनांक 28.06.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आवकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ  नाकाबन्दी मुकाम सियुणी (जगरनाला) में मौजुद था तो अमर सिंह सुपुत्र श्री हिरदा राम निवासी  बडाणु डाकघर पण्डोह तहसील सदर  जिला मण्डी के कब्जा से 12 बोतल देसी शराब बरामद की। स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1          अभियोग संख्या 151/18 दिनांक 28.06.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना सराकघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री ऋषि राम सुपुत्र श्री अमरनाथ निवासी भरयाणा डाकघर खाहण तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की  शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.6.18 को सुनीता देवी पत्नी बबलू निवासी भरयाणा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की।  मु0आ0 कमलकान्त न0 860  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 152/18 दिनांक 28.06.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सुनीता देवी पत्नी  श्री बबलू निवासी भरयाणा डाकघर खाहण तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की  शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.6.18 को ऋषि राम सुपुत्र श्री अमरनाथ निवासी भरयाणा डाकघर खाहण तहसील सरकाघाट जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की।  मु0आ0 कमलकान्त न0 860 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 सड़क-दुर्घटना के  मामले

1          अभियोग संख्या 79/18 दिनांक 28.06.18 अधीन धारा 279, 304(ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री चमन लाल सुपुत्र श्री डागु राम निवासी गोरत डाकघर स्योह तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.06.18 की मध्यरात्री को सन्तोष कुमार सुपुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी गोरत डाकघर स्योह तहसील धर्मपुर जिला मण्डी का ट्रैक्टर न0 एच0पी086-2142 तेज गति व लापरवाही के काऱण  सड़क से नीचे चला गया जिस कारण उपरोक्त ट्रैक्टर ड्राईवर सन्तोष कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई । उ0नि0 सुरम सिंह प्रभारी थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 109/18 दिनांक 27.06.18 अधीन धारा 279 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कृष्ण शर्मा  कनिष्ट अभियंता बिजली बोर्ड करसोग-1 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.06.18 को जब शिकायतकर्ता  के विभाग के कर्मचारी ममेल में सड़क के किनारे आयरन पोल पर कार्य कर रहे थे तो  एक टिप्पर न0 एच0पी0 30-3656  तेज रफ्तारी से आया और आयरन पोल को टक्कर मार दी । मु0आ0 यदोपति न0 919 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 गृह-अतिचार, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामला

 अभियोग सख्य़ा 63/18 दिनांक  27.06.18 अधीन धारा 452, 323, 506  भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सावित्रि देवी  पत्नी स्वर्गीय श्री किशन चन्द  निवासी  देवधार तहसील चच्योट 
जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.06.18 को हंसराज ने शिकायतकर्ता के घर में घुसकर  उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना
 गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

महिला से छेडछाड़ का मामला

अभियोग संख्या 78/18 दिनांक 27.06.18 अधीन धारा 341,354(ए0), 354(डी0),34 भा0द0स0 व अधीन धारा 8  पोक्सो अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.06.18 को संजय कटवाल निवासी बंजल व अक्षय निवासी सारसकन तहसील धर्मपुर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता  का रास्ता रोककर उससे छेडछाड़ की। उ0नि0 सुरम सिंह प्रभारी थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में  मोटर वाहन अधिनियम के तहत 195 चालान किये तथा उल्लंघनकर्ताओ से 39,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 600/- रुपये जुर्माना बसूल किया  है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 800/- रुपये जुर्माना वसूल किया है।                                       

                                                                                                       

          

 


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