Tuesday, June 26, 2018

CRIME REPORT ON 26 JUNE

                   

 

रास्ता रोकर मारपीट करने व  जान  से मारने की धमकी के मामले

 

1          अभियोग संख्या 146/18 दिनांक 25.06.18 अधीन धारा 341, 504, 506, 509 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट

जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  कुमारी सुनिता पुत्री श्री सुन्दर सिंह  निवासी  अल्याणा डाकघर रोपडी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि गगबीर सिंह  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर  उसके साथ गाली- गलौच किया ।उ0नि0 नरेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2          अभियोग संख्या 167/18 दिनांक 25.06.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्रदीप कुमार सुपुत्र श्री धर्म सिंह निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि सन्नी सुपुत्र श्री तारा चन्द निवासी कुम्मी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर  उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 नेक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3          अभियोग संख्या 102/18 दिनांक 25.06.18 अधीन धारा 341, 323.504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति अन्जना  कुमारी पत्नी श्री बालक राम निवासी धनोटु डाकघर महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि  दिनांक 25.06.18 को  शिवांसु व सन्त राम ने  शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

 

4          अभियोग संख्या 103 /18 दिनांक 25.06.18 अधीन धारा 341, 323.504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सन्त राम  सुपुत्र स्वर्गीय श्री टाहु राम निवासी धनोटु डाकघर महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि  दिनांक 25.06.18 को   बालक राम, विरेन्द्र कुमार व अन्जना  कुमारी ने  शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 मुरारी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

सड़क-दुर्घटना के  मामले

1          अभियोग संख्या 147/18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री चमन लाल सुपुत्र श्री टेक चन्द  निवासी पाखरी डाकघर टाण्डू  तहसील सदर जिला  मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 25.06.18 को जब शिकायतकर्ता अपनी कार न0 एच0पी076-2215 से जा रहा था तो  भोलुघाट  के पास एक स्कुटी चालक न0 एच0पी023सी0-8413 तेज ऱफ्तारी के साथ आया और शिकायतकर्ता की कार को टक्कर मार दी ।स0उ0नि0 ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 195/18 दिनांक 26.06.18  अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री हरीश ठाकुर सुपुत्र श्री किशन सिंह निवासी बाड़ी-गुमाणू तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.06.18  को जब  शिकायतकर्ता अपनी स्कुटी न0 एच0पी033 ई0-2886 से मण्डी की तरफ आ रहा था तो एक वोल्वो बस न0 डी0एल0-1 पी0सी0-4179 तेज ऱफ्तारी से मण्डी की तरफ से आई और शिकायतकर्ता की स्कुटी को टक्कर मार दी ।  स0उ0नि0 राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

3          अभियोग संख्या 72/18 दिनांक 26.06.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री  विक्रमवीर सुपुत्र श्री जीवन कुमार निवासी भुलवान तहसील होशियारपुर (पंजाब) की शिकायत पर पंजीकृत  थाना हुआ कि दिनांक 25.06.18  को जब शिकायतकर्ता  संजीव दत्त  के साथ मोटरसाईकिल  न0 पी0बी0-07-टी0-2977 पर कुल्लु जा रहा था तो एक कार न0 एच0पी0 49-2258 कुल्लू की तरफ से तेज रफ्तारी से आई और मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

लोकमार्ग में बाधा कारित करने के मामले 
 
1     अभियोग संख्या 193/18 दिनांक 25.06.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मे मु0आ0 अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी  कोटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि
 दिनांक 25.06.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों का साथ  गश्त पर मुकाम धन्यारा में मौजुद था तो पाया कि  सन्त राम सुपुत्र श्री मंगसरु राम निवासी धन्यारा डाकघर सलेतर तहसील कोटली जिला मण्डी ने सडक पर रेत 
का ढेर लगा रखा है जिसके कारण पैदल आने-जाने वालो व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही है ।  मु0आ0 अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 
 

2          अभियोग संख्या 196 /18 दिनांक 25.06.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मे मु0आ0 अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी  कोटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि
 दिनांक 25.06.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों का साथ  गश्त पर मुकाम कोटली बाजार में मौजुद था तो पाया कि भोपाल सिंह  सुपुत्र श्री  देवकी नन्दन निवासी  हारट डाकघर कोटली  तहसील  कोटली 
 जिला मण्डी ने सडक पर रेत का ढेर लगा रखा है जिसके कारण  पैदल आने-जाने वालो व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही है ।  मु0आ0 अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 
 

 गृह-अतिचार, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामला

 

अभियोग संख्या 194/18 दिनांक 25.06.18 अधीन धारा 452, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर

जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  श्री शेर सिंह सुपुत्र श्री सुख देव निवासी चाम्बी डाकघर पधियु तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ  कि दिनांक 21.06.18 को उतम सिंह व उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता  के घर मे घुस कर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

    मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में  मोटर वाहन अधिनियम के तहत 112 चालान किये तथा उल्लंघनकर्ताओ से  17,100/- रुपये  जुर्माना बसूल किया , कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन  अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान किये गये व 9600/- रुपये जुर्माना बसुल किया है ।                    

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


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