एन.डी.पी. एस. अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 151/18 दिनांक 14.06.18 अधीन धारा 21 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना वल्ह जिला मण्डी में उ.नि. नोक राम अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.06.18 समय करीब 5.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम नागचला में मौजूद था तो राहुल सुपुत्र श्री बक्सी राम गांव कपाही, डाकघर सरी, तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि0 प्र0 व के कब्जा से 9 ग्राम समैक व अविनाश सुपुत्र श्री पवन कुमार गांव सनौर, डाकघर सरी, तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि0 प्र0 के कब्जा से 18 ग्राम समैक बरामद की। उ.नि. नोक राम अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
बलात्कार का मामला
अभियोग संख्या 38/18 दिनांक 15.06.18 अधीन धारा 376 भा.द.सं. व अधीन धारा 06 पोक्सो अधिनियम महिला पुलिस थाना मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि कृष्ण चंद सुपुत्र श्री चाँद राम निवासी गांव ढलबाण, डाकघर लागधार, तहसील कोटली, जिला मण्डी हि0 प्र0 ने शिकायतकर्ता के साथ दिसम्बर 2017 में बलात्कार किया है । स.उ.नि. दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 128 चालान किये तथा उलंग्ननकर्ताओ से 21,100 रुपये जुर्माना बसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 6 चालान व 600/- रुपये जुर्माना और खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 11500/- रुपये जुर्माना बसूल किया गया ।
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