Wednesday, June 27, 2018

CRIME REPORT ON 27 JUNE


महिला के प्रति क्रुरता का मामला

अभियोग संख्या 115/18 दिनांक 26.06.18 अधीन धारा 498(ए0), 34 भा0द0स0  व अधीन धारा 31 घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पुलिस थाना  जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति उर्मिला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार निवासी जगेहरा डाकघर बल्ह जोली तहसील जोगिन्द्रनगर  जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की शादी  सुरेश कुमार  के साथ पारम्परिक रिति-रिवाज से हुई है । लेकिन शादी के  कुछ दिनो बाद शिकायतकर्ता की सास विमला देवी ने  दहेज की मांग कर  शिकायतकर्ता को शारीरिक  व मानसिक रुप से प्रताड़ित करना शुरु कर दिया । दिनांक 8.04.18 को शिकायतकर्ता की सास विमला देवी ने शिकायतकर्ता को धमकाया कि विवाह के कपडे व गहने उसे लौटा दे  व शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की ।  स0उ0नि0 कमलेश  प्रभारी चौकी बस्सी  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क-दुर्घटना के  मामले

1          अभियोग संख्या 108/18 दिनांक 26.06.18 अधीन धारा 279 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री नरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री बृज लाल शर्मा निवासी  धमेहर डाकघर चौडीधार तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.06.18 जब यह अपने वाहन न0 एच0पी0 30-5134 से घर जा रहा था तो लथेरी नामक स्थान पर एक जीप न0  एच0पी030-4618 तेज रफ्तारी से आई और  शिकायतकर्ता के वाहन को टक्कर मार दी । स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 116/18 दिनांक 27.06.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अभय कुमार सुपुत्र श्री चुहड़ सिंह निवासी सुहण डाकघर मराथु तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.06.18 को  प्रदीप कुमार मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 29ए0-2523 पर तेज रफ्तारी से आया शिकायतकर्ता के बेटे को टक्कर मार दी ।  मु0आ0 चमन लाल न038 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

धोखाधड़ी की मामला

            अभियोग संख्या 149/18 दिनांक 26.06.18 अधीन धारा 420, 467, 468, 471 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री नीरज शर्मा सुपुत्र श्री दीनानाथ शर्मा निवासी डोल डाकघर  गोपालपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि शिकायतकर्ता व अन्य व्यक्तियों ने मिल कर आकार सेवा कार्य समिति  गठन किया तथा दिनांक 8.06.18 को पंजीकृत करवाया जिसके नाम से  स्टेट बैक आफ इण्डिया सरकाघाट मे खाता  संख्या 35825542426 है  जिसके साथ शिकायतकर्ता को  बैंक द्वारा दो चैक-बुक भी जारी की गई ।  लेकिन कुछ दिनों बाद शिकायकर्ता को पता चला कि अभिंमन्यु महाजन ने  शिकायतकर्ता के जाली हस्ताक्षर करके  एक और चैक-बुक  इशु करवा ली है  तथा उपरोक्त बैक खाते से 5 लाख रुपये निकलवा लिये हैं ।  स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

जीवजंतु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण का मामला

अभियोग संख्या 150/18 दिनांक 26.06.18 अधीन धारा 289 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता साहिल ठाकुर सुपुत्र श्री देशराज निवासी बकार्टा डाकघर रोपडी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.06.18 को प्रेम पाल सुपुत्र श्री कांशी राम निवासी बकार्टा के पालतु कुते ने  शिकायतकर्ता की पत्नी को काट दिया । उ0नि0 नरेन्द्र  अन्वेषाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

जान से मारने की धमकी का मामला

            अभियोग संख्या 168/18 दिनांक 26.06.18 अधीन धारा 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मोहन लाल सुपुत्र श्री डागु राम गांव खारसी डाकघर गागल तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि  कुशल चन्द, पुष्पा देवी व नन्द लाल ठाकुर ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी ।नि0 राजेश कुमार प्रभारी थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 रास्ता राकने का मामला

अभियोग संख्या 151/18 अधीन धारा 341भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री राजकुमार सुपुत्र श्री हरि राम निवासी कलौड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि टेक चन्द  मे अपनी जीप न0 एच0पी0 31 ए0- 7331 को गली में  खडी करके, शिकायतकर्ता का रास्ता रोका । मु0आ0 हरीश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में  मोटर वाहन अधिनियम के तहत 202 चालान किये तथा उल्लंघनकर्ताओ से 28,900/- रुपये  जुर्माना बसूल किया , कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 200 रुपये जुर्माना बसूल किया  है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान किये गये व 9000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।                                        

                                                                              

 

                        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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