एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 67/18 दिनांक 20.06.18 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में स0उ0नि0 शेर सिंह अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.06.18 को समय करीब 4बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम औट बाजार में मौजूद था तो उन्होने सुभाष चन्द सुपुत्र श्री निक्का राम ड्राई-फ्रुट दुकानदार औट बाजार के कब्जा से 516 ग्राम चरस बरामद की । स0उ0नि0 शेर सिंह अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 109/18 दिनांक 21.06.18 दिनांक 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति रानी देवी पत्नी श्री भूरि सिंह गांव लगेसर डाकघर खजूर तहसील लडभडोल जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.06.18 को केहर सिंह, शलोचना देवी गांव लगेसर डाकघर खजूर तहसील लडभरोल जिला मण्डी (हि0प्र0) ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 हरनाम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लडभडोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 139/18 दिनांक 21.06.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री रतन चन्द गांव सैण डाकघर सुरजपुर बाड़ी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 20.06.18 को संजय़ कुमार सुपुत्र श्री रुप लाल और उसके भाई अनिल कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।उ0नि0 मनमोहन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 107/18 दिनांक 21.06.18 दिनांक 341, 323, 427, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्रकाश चन्द राणा सुपुत्र श्री बेली राम निवासी झमेहड़ तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.06.18 को केवल-कृष्ण ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। स0उ0नि0 कमलेश सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले
1 अभियोग संख्या 66/18 दिनांक 20.06.2018 अधीन धारा 341, 323,354 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 16.06.18 को जीवानन्द निवासी सिधारी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की ।मु0आ0 योगिन्द्र पाल न0 39 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 68/18 दिनांक21.06.18 अधीन धारा 354 भा0द0स0 व अधीन धारा 18 पोक्सो एक्ट पुलिस थाना औट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि उसकी बेटी कक्षा 9वीं की छात्रा है । दिनांक 20.06.18 जब शिकायतकर्ता की बेटी स्कूल से वापिस घर आ रही थी तो तिलक राज सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द गांव व डाकघर लींगा तहसील सलुणी जिला चम्बा (हि0प्र0) ने शिकायतकर्ता की बेटी के साथ छेड़छाड़ करी । स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क-दुर्घटना के मामले
1 अभियोग संख्या 158/18 दिनांक 20.06.18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मान सिंह सुपुत्र श्री बली राम निवासी करैहड़ी डाकघर बाल्ट तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह स्कूटी न0 एच0पी053-8941 से वापिस घर जारहा था तो एक थ्री-व्हीलर तेज ऱफ्तारी से आया और शिकायतकर्ता की स्कुटी को टक्कर मार दी । मु0आ0 जमालदीन न04 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहा हैं ।
2 अभियोग संख्या 72/18 दिनांक 20.06.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अरुण कुमार सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द निवासी मलोह तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.06.18 को रात 2.30 बजे जब अपने कमरे मे सो रहा था तो उसने गाडी गिरने की आवाज सुनी जिस पर शिकायतकर्ता घटनास्थल पर पहुंचा तो पाया कि एक ट्रक न0 जे0के019-3098 सड़क से नीचे गिर गया है तथा जिसमे सवार मोहम्मद सफी सुपुत्र श्री गुल मोहम्मद निवासी खाड़ी-बनिहाल जिला खाड़ी-बनिहाल (जे0के0) व मोहम्मद इकवाल सुपुत्र श्री फतेह मोहम्मद निवासी रामवन जिला रामवन (जे0के0) को चोटे आई हैं । मु0आ0 जय सिंह न0 925अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 163 चालान किये तथा उल्लंघनकर्ताओ से 28,300/- रुपये जुर्माना बसूल किया , कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 12 चालान व 1200 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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