हत्या का मामला
अभियोग संख्या 169/18 दिनांक 29.06.18 अधीन धारा 302 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका सरला देवी पत्नी श्री भुपेन्द्र पाल निवासी केहर डाकघर राजगढ़ तहसील बल्ह जिला मण्डी के आधार पर पंजीकृत थाना की गई । दिनांक 27.06.18 को चिकित्सा अधिकारी रति ने बजरिया दूरभाष पुलिस थाना बल्ह को सुचित किया कि एक औरत को मृत हालत में हास्पिटल लाई गयी है जिस पर पुलिस ने मौका पर जाकर मृतका के पति भुपेन्द्र पाल से पुछताछ की जिसने बताया कि दिनांक 27.06.18 की रात वह अपनी पत्नी के साथ घर पर था तथा सुबह उसने पाया कि उसकी पत्नी कमरे में नहीं है जो कि दूसरे कमरे में दुप्पटे के साथ लटकी हुई थी ।जिसे रत्ती हास्पिटल लाया गया जहां पर उसे मृत घोषित किया गया। मृतका का पोस्टमार्टम जोनल हास्पिटल मण्डी मे किया दिनांक 27.06.18 को करवाया गया तथा दिनांक 29.06.18 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की गई जिसमे चिकित्सा अधिकारी ने अपनी राय कार्डिय़ो पलोमनेरी एरेस्ट होना तहरीर किया तथा गर्दन के पास दबाब के निशान पाये गये है जिससे मृतका सरला देवी की मृत्यु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करना पाई जा रही है । नि0 राजेश कुमार प्रभारी थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
महिला से छेडछाड के मामले
1 अभियोग संख्या 81/18 दिनांक 29.06.18 अधीन धारा 451,354 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी मे एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.06.18 को चमन लाल सुपुत्र श्री ईन्द्र सिंह निवासी बल्ह डाकघर भरबाड़ तहसील टिहरा जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के घर मे घुसकर शिकायतकर्ता के साथ छेड़छाड़ की । स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या105/18 दिनांक 29.06.18 अधीन धारा 451, 354, 354बी0, 354डी0 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है दिनांक 29.06.18 को खेम चन्द सुपुत्र श्री तुला राम निवासी डोलधार ने शिकायतकर्ता के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की । उ0नि0 प्रदीप कुमार प्रभारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
वन-अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 110/18 दिनांक 29.06.18 अधीन धारा 32, 33 भारतीय वन अधिनियम व अधीन धारा 379 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दिग्विजय नेगी रेंज अधिकारी वन विभाग सेरी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.06.18 को जब यब अन्य वन कर्मचारियों के साथ गशत पर मुकाम चुराग जंगल में मौजूद था तो पाया कि किसी नामालुम व्यक्ति ने देवदार के 14 स्लीपर काट कर चुरा लिये हैं तथा शिकायतकर्ता को सन्देह है कि शशि पाल, बड़ा-भाऊ व भुप सिंह ने इन स्लीपरो को चुरा लेने की नीयत से काट लिया है । स0उ0नि0 पुष्प देव अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
सडक-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 73/18 दिनांक 73य18 दिनांक 30.06.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री दीने राम सुपुत्र श्री यादव नन्दन निवासी झीडी तहसील औट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.06.18 कि जब भुवनेशवर मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 34बी0-4053 पर सवार होकर कुल्लु की तरफ जा रहा था तो एक वैन न0 एच0पी0 34बी0-4053 तेज रफ्तारी से कुल्लु की तरफ से आई और भुवनेशवर के मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी । मु0आ0 भानु प्रताप अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 40/18 दिनांक 30.06.18 अधीन धारा 323, 504, 506 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री मति सुनिता देवी पत्नी श्री तिलक राज निवासी रीगड़ मुहाल नारला तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.06.18 को शान्ती लाल निवासी बही तहसील पधर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अनिल चन्देल न0 73 अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 188 चालान किये तथा उल्लंघनकर्ताओ से 31,700/- रुपये जुर्माना बसूल किया, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 300/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 12000/- रुपये जुर्माना वसूल किया है।
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