एन.डी.पी.एस अधिनियम का मामला
आज सुबह करीब 7 बजे नगचला फोरलेन हाईवे के पास, बिना नंबर प्लेट ऑल्टो-कार को NH -21 पर तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए रोका गया। वाहन की तलाशी करने पर यह वाहन प्रथम दृष्टया ठीक पाया गया। लेकिन ड्राइवर और यात्री के संदिग्ध व्यवहार पर, बिजली विभाग से एक राजपत्रित अधिकारी को बुलाया गया और दोनों की अधिकारी के सामने व्यक्तिगत तलाशी की गयी। ड्राइवर की व्यक्तिगत तलाशी पर उसके पास हेरोइन / चिट्टा पाया गया, जिसका वजन 337 ग्राम था। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये आरोपी एनएच 21 के तीन ज़िलों - मंडी, बिलासपुर और कुल्लू में हेरोइन की बड़ी खेप सप्लाई करते रहे हैं। ।इन आरोपियों से ज़िले में सक्रिय नशा तस्करों की जानकारी ली जा रही है। मामले के वित्तीय पहलुओं की भी जांच चल रही है। 1 सितंबर, 2020 से अब तक पुलिस स्टेशन बल्ह ने 512 ग्राम हेरोइन और 10 किलोग्राम चरस जब्त की है। इस केस में ज़ब्त की गयी हेरोइन हिमाचल प्रदेश राज्य में अब तक की सबसे बड़ा खेप है और इसका बाजार मूल्य 1 करोड़ रूपये से अधिक होने का अनुमान है। टीम के सदस्य- इंस्पेक्टर कमलेश, हेड कांस्टेबल नेक राम, कॉन्स्टेबल सुभाष,विवेक और महिंदर और हिमाचल होमगार्ड कपिल। यह मामला एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अभियोग संख्या 445/20 दिनाँक 21.12.2020 अधीन धारा 25, 29 एन.डी.पी.एस.अधिनियम में पुलिस थाना बल्ह में दर्ज किया गया है और आगामी अन्वेषण जारी है।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग सख्या 444/20 दिनांक 20.12.2020 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में मु.आ. विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जिसके अन्तर्गत एक जीप नं. एच.पी. 65 ए- 8140 जो कि राजकीय उच्च विद्यालय सिकंदरा के पास खडी थी से 95 बाक्स देशी शराब के बरामद किये गाडी में न तो चालक और न ही कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था । अभियोग का अगामी अन्वेषण किया जा रहा है।
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