जीवजन्तु के संबंध में लापरवाही का मामला
अभियोग संख्या 74/19 दिनांक 06.04.2019 अधीन धारा 289 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट, जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सपना देवी पत्नी श्री प्रकाश चन्द निवासी गाँव लूआखड, डाकघर थौना, तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 02.04.2019 जब यह अपने खेतों में बेटी के साथ कार्य कर रही थी तो गोना राम सपुत्र श्री बुद्धू राम निवासी गुजरा-रा-गैहरा के पालतु कुत्ते ने शिकायतकर्ता व उसकी बेटी को काट खाया । मु.आ.विपिन कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 41/19 दिनाँक 06.04.2019 अधीन धारा 279,337,338 भा.द.सं. धारा 177 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत थाना गोहर में शिकायतर्ता दीवान चन्द सपुत्र श्री बुद्धि सिहं निवासी गाँव दाढी, डाकघर चैलचौक तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह तरौर से वापिस घर आ रहा था तो एक स्कूटी नं. एच.पी. 33सी-0159 तेज़ रफ्तारी व लापरवाही से एक चौपहिया वाहन नं. एच. पी. 32 ए-4673 से टक्करा गई जिससे स्कूटी का सवार घायल हो गया । मु.आ.हुमेन्द्र अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 49/19 दिनांक 06.04.2019 अधीन धारा 325 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर , जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार सपुत्र श्री लेखराज निवासी गाँव मयोह डाकघर धर्मपुर जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 06.04.2019 समय 8 बजे प्रात: जब यह खड्ड से बजरी लाने जा रहा तो अमित कुमार उर्फ मीतू ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की । मु.आ. प्रमोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
.चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 274 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 50,100/-रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 900/- रुपये जुर्माना वसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत चालान 3 व 7200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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