आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 60/19 दिनांक 20.04.2019 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना धर्मपुर, जिला मण्डी में स.उ.नि. अजय कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 20.04.2019 समय करीब 9.00 बजे रात जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम सजाओ पिपलू मौजूद था, तो एक गुप्त सूचना के आधार पर सुरेश कुमार सपुत्र श्री दुनी चन्द निवासी गांव भराडी चौक के मकान से जो कि इस समय किरायेदार सुरेश कुमार सपुत्र श्री धर्मपाल गांव टिक्कर के कब्जा से 232.500 मी. लीटर अंग्रेजी शराब, 66.750 मी.लीटर देशी शराब व 319.800 मी. लीटर वीयर बरामद की । स.उ.नि. अजय कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले
अभियोग संख्या 59/19 दिनांक 20.04.2019 अधीन धारा 341,323,504 ,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता अजय कुमार सपुत्र श्री राम सिह निवासी गाँव व डाकघर कोट तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0 जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 20/4/19 को यह सुबह लगभग 8.30 बजे अपने मकान की गली साफ कर रहा था तो पड़ोसी रोशनी देवी व उसके बेटे जगदीश चन्द व बहू ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट, गाली-गलौच की । मु. आ. देश राज अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 327 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 64,400/-रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 13 चालान व 1300/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 26,200/--रुपये जुर्माना वसूल किया है ।
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