रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 35/19 दिनांक 18.04.19 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना पधऱ जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री यूसुफ सुपुत्र श्री हासणू निवासी सेगली तहसील कटौला जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.04.19 को महेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री टेक चन्द निवासी सेगली तहसील कटौला (हि0प्र0) ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अमृत लाल न0 413 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 18/19 दिनांक 18.04.19 अधीन धारा 341,342, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना हटली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति धर्मा देवी पत्नी श्री टेक चन्द निवासी जवाली डाकघर पटडीघाट तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक17.04.19 को शिकायतकर्ता के पति ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 115/19 दिनांक 18.04.19 अधीन धारा 341, 509, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति जीतां देवी पत्नी श्री यशवन्त निवासी ढढयाला डाकघऱ जैदेवी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.04.19 को जब शिकायतकर्ता नीलम के साथ घर जा रही थी तो दीवान चन्द, दीपू ठाकुर, पीताम्बर ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उनके साथ गाली-गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 नोख राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं
सडक-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या43/19 दिनांक 18.04.19 अधीन धारा 279,337भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री चमन लाल सुपुत्र श्री वेणी राम निवासी बीहड़ जिला कुल्लू की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.04.19 को जब शिकायतकर्ता बालीचौकी के पास अपनी कार न0 (एच0पी066-4567) पर मौजूद था तो एक मोटरसाईकिल सवार मोटरसाईकिल न0 (यू0पी0-21बी0बी0-7206) पर तेज रफ्तारी से आया और शिकायतकर्ता की कार को टक्कर मार दी । स0उ0नि0 श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 238 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 52,200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 13 चालान व 1300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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