मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले
1. अभियोग संख्या 80/19 दिनांक 15.04.2019 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता श्री लेख राम सपुत्र श्री केशव राम निवासी गाँव भवाना, डाकघर जडोल, तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता मे बेटे द्वारा शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमक दी गई । मु. आ. हेम सिहं अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 33/19 दिनांक 15.04.2019 अधीन धारा 341,323 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता पवन कुमार सपुत्र श्री बिहारी लाल निवासी पदवाहन तहसील पधर, जिला मण्डी हि. प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 14.04.2019 को जब यह घऱ जा रहा था तो कमल सिहं सपुत्र श्री सुकरु राम निवासी गाँव व डाकघऱ रोपा तहसील पधर, जिला मण्डी हि. प्र. ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट की । मु.आ. मनोज कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना पधऱ इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 308 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 50,600/-रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 300/- रुपये जुर्माना वसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 18,900/--रुपये जुर्माना किया है ।
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