Wednesday, April 24, 2019

Crime Report on 24 April

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 86/19 दिनांक 23.04.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  23.04.19 जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम चौमुखा में मौजूद था तो बालकृष्ण सुपुत्र श्री सीहणू निवासी ढढयाल डाकघर सीहली तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी  (हि0प्र0) के कब्जा से   3000 मि0ली0 देसी शराब बरामद की । स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

सडक-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 108/19 दिनांक 23.04.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शुकू राम सुपुत्र श्री साडू राम निवासी जैन्सला डा0 वागा चणौगी त0 थुनाग जिला मण्ड़ी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  23.04.19 को जब  पण्डोह के पास शिकायतकर्ता की पत्नी सड़क पार कर रही थी तो  एक टिप्पर न0( एच0पी065-5276) जिसे चालक लंवग कुमार  सुपुत्र श्री इन्द्रदेव गांव कांड़ी ड़ाकघर सरोआ तहसील चच्योहट जिला मण्ड़ी  चला रहा था, तेज रफ्तारी के साथ आय़ा और शिकायतकर्ता की पत्नी को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं । उ0नि0 शिव कुमार प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 107/19 दिनांक 23.04.19 अधीन धारा 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री हर्षपाल निवासी गांव धियूं डाकघर बीर तहसील सदर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि सतीश कुमार, हरीश, जोगेश्लर सिंह, प्रकाश चन्द  ने शिकायतकर्ता के साथ गली-गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 हरीश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  208 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 85,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 12 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 1200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत  5 चालान  व उल्लंघनकर्ताओं से  4900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

No comments:

Post a Comment