आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 113/19 दिनांक 13.04.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.04.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम डडौर चौक पर उपस्थित था तो भूप सिंह सुपुत्र विन्नू राम निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 3 लीटर अबैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने या भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 78/19 दिनांक 13.04.19 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.04.19 को शिकायतकर्ता की बेटी अपनी बडी बहन के घर गई थी परन्तु अभी तक बापिस घर न आई है जिसे शिकायतकर्ता ने अपनी सारी रिश्तेदारी में ढूंढा परन्तु कही पर भी उसका पता न चला । स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 16/19 दिनांक 13.04.19 अधीन धारा 341,323,504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना हटली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति बबली देवी पत्नी श्री मनोहर लाल निवासी मनवाणा डाकघर खुडला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.04.19 को कौश्ल्या देवी व उसके पति सुखदेव ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।मु0आ0 विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 17/19 दिनांक 13.04.19 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना हटली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जगदेव सुपुत्र श्री पुन्नू राम निवासी बल्द्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब शिकायतकर्ता अपने घर जा रहा था तो एक कार घुमारवीं की तरफ से तेज रफ्तारी से आई और शिकायतकर्ता को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं । मु0आ0 विजय कुमार न0 866 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 292 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 40,000/-/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 11 चालान व 1100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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