Saturday, April 13, 2019

Crime Report on 12 April

मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले

 

1.    अभियोग संख्या 27/19 दिनांक 11.04.2019  अधीन धारा 341,323,504,427, 34 भा.दं.सं.  के अन्तर्गत पुलिस थाना जंजैहली में शिकायतकर्ता संजीव कुमार सपुत्र श्री रिखी राम निवासी भयारटा डाकघर चुनाहन तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 11.04.2019 को जब यह सौदा धार से लारजी की तरफ जा रहा था तो भूपेन्द्र कुमार सपुत्र श्री ईश्वर दास निवासी गुरनाल ने अन्य दो दोस्तो के साथ मिलकर शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट की  । स.उ.नि. देवदत्त अन्वेषणाधिकारी थाना जंजैहली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 

2.    अभियोग संख्या 76/19 दिनांक 11.04.2019  अधीन धारा 341,323,506 भा.दं.सं.  के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता बलदेव दास सपुत्र श्री ब्रह्म दास निवासी सिलग, डाकघर गेहरा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी हि. प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 11.04.2019 को जब यह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गैहरा  जा रहा था तो संदीप जसवाल सपुत्र श्री अमर सिहं निवासी सिलग, डाकघर गेहरा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी हि. प्र. ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट की  व जान से मारने की धमकी भी दी। स.उ.नि. रविन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 

महिला के प्रति क्रूरता का मामला

अभियोग संख्या 78/19 दिनांक 11.04.2019  अधीन धारा 498(ए), 323,504,506,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता कान्ता देवी पत्नी श्री सतीश कुमार निवासी खनयौर, डाकघर धवाल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 10.04.2019 समय 6 बजे शाम शिकायतकर्ता के पति, सास, ससुर ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट व गाली-गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी । स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 

चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 312 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 77,700/-रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 800/- रुपये जुर्माना वसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 01 चालान किया है ।

 

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