गृह-अतिचार का मामला
अभियोग संख्या 193/18 दिनांक 27.12.18 अधीन धारा 447 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री धर्मेन्द्र गुप्ता सुपुत्र श्री भवानी दत्त निवासी पुराना बाजार करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि खुशी राम, मनोहर लाल, अमर चन्द ,काहण चन्द व धर्म सिंह ने शिकायतकर्ता की जमीन से उसकी इजाजत के बिना करसोग से शोपा के लिये सड़क निकाल दी । स0उ0नि0 साहिब सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 367/18 दिनांक 26.12.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भगत राम सुपुत्र श्री आमका राम निवासी हाउस न0 155/05 विजय पैलेस मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.12.18 को जब यह मण्डी से पण्डोह के लिये कार न0 एच0पी0-33ई0-9909 से जा रहा था तो बस न0 एच0पी0-66-2110 ने पास लेते समय शिकायतकर्ता की कार को टक्कर मार दी ।स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 368/18 दिनांक 26.12.18 अधीन धारा 341, 323, 355 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में रवि शर्मा सुपुत्र स्वर्गीय श्री अर्जुन शर्मा निवासी हाउस न0 52/02 पुरानी मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.12.18 को जब यह मण्डी से रंधाड़ा के लिये आ रहा था तो पंकू, निशु व जगदीश ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 गुलाब सिंह न0 405 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 264 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 74,800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 4500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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