रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 326/18 दिनांक 19.12.18 अधीन धारा 341, 323, 427, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विपिन कुमार सुपुत्र श्री मुरारी लाल निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.12.18 को जब यह दोस्त गोल्डी के साथ कार न0 एच0पी033डी0- 8927 में सवार होकर आ रहा था तो राकू सैणी व मुकेश ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 नोख राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 136/18 दिनांक 19.12.18 अधीन धारा 323, 341, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मीने राम सिंह सुपुत्र श्री घुन्घरमल निवासी भेखाली डाकघर घन्यार तहसील बालीचौकी जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक17.12.18 को चेत राम, खिमे राम व ठाकुर दास ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 योगिन्द्र सिंह न0 39 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 183 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 23,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 18,700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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