Thursday, December 13, 2018

Crime Report on 12 Dec

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के मामले

1        अभियोग संख्या 161/18 दिनांक 12.12.18 अधीन धारा 21,29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में मु0आ0 श्रवण कुमार न0 61अन्वेषणाधिकारी  पुलिस चौकी टिहरा के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 12.12.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सरौण में मौजूद था तो अभिनव उर्फ बिभू सुपुत्र श्री संजीव कुमार गांव ग्रयोह डा0 काँगो का गैहरा तह0 धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) उम्र 18 साल तथा राजेश कुमार उर्फ लक्की सुपुत्र श्री त्रिलोक चन्द गुलेरिया गांव सरौण डा0 काँगो का गहरा तहसील धर्मपुर जिला मण्डी उम्र 31साल, उपरोक्त दोनों के कब्जा से 2.69 ग्राम हैरोइन बरामद की ।स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी टिहरा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 130/18 दिनांक 13.12.18 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0आ0 राजिन्द्र कुमार न0 51 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी पर मुकाम डायनापार्क रोड़ नजद़ आरन मे मौजूद था तो  नसीब सिंह सुपुत्र श्री रेवती राम निवासी तरेला डाकघर बल्ह तहसील पधर जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से 1.852 कि0ग्रा0 चरस बरामद की । मु0आ0 रवि कान्त न0 02 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

 रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 132/18 दिनांक 12.12.18 अधीन धारा 341, 323,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री चुड़ामणी पत्नी श्री भूप सिंह निवासी लुगारी डाकघर  कलहानी तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  11.12.18 को मोती राम, प्रकाश चन्द व शान्ता देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जाना से मारने की धमकी दी ।  स0उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी  बालीचौकी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 299/18 दिनांक 12.12.18 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायतकर्ता  देवेन्द्र सैण सुपुत्र श्री निहाल सिंह निवासी रसमाई डाकघर चतरोखड़ी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  विजय कुमार सुपुत्र श्री दीवान सिंह ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 पवन कुमार न0 52 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 

 

 

3        अभियोग संख्या 191/18 दिनांक 12.12.18 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री परश राम सुपुत्र श्री संगत राम निवासी टिफरु डाकघर महलोग तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.12.18 को जब यह घर जा रहा था तो रमेश कुमार सुपुत्र श्री श्याम राम निवासी बडोगला डाकघऱ महलोग तहसील करसोग जिला मण्डी  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।मु0आ0 बृज लाल न0 893 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  159 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 21,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत  4 चालान व  400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है।                           

 

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