ले भागने या भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 311/18 दिनांक 26.12.18 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.12.18 को उसकी बेटी स्कूल के लिये गई थी परन्तु घर वापिस न आई जिसे शिकायतकर्ता ने अपनी रिश्तेदारी में सभी जगह ढूंढा परन्तु कहीं भी दस्तेआव न हुई । उ0नि0 मनमोहन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 331/18 दिनांक 25.12.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विपिन कुमार सुपुत्र श्री धनेश्वर ठाकुर निवासी चाकली डाकघर दियारगी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह हटगढ से मोटर साईकिल न0 एच0पी0-82-2187 पर सवार होकर आ रहा था तो धनोटू की ओर से गाडी न0 एच0पी065-4527 तेज रफ्तारी से आयी और शिकायतकर्ता की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता व उसके दो मित्रों को चोटें आई हैं । उ0नि0 नोख सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 137/18 दिनांक 26.12.18 अधीन धारा 341, 147, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जीवन राम सुपुत्र श्री ठाकुर दास निवासी दारल वर्तमान में सुपरवाईजर एफकोन कम्पनी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.12.18 को जब यह थलौट की तरफ आ रहा था तो उसी समय ललित कुमार प्रधान सीटू युनीयन ने 6/7 व्यक्तियों के साथ शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मानक स0उ0नि0 सन्तोष कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 286 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 67,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 10 चालान व 1000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व रुपये 9000/-जुर्माना बसूल किया है ।
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