रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
1. अभियोग संख्या 216/18 दिनांक 21.12.2018 अधीन धारा 341, 323 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता धर्मी देवी पत्नी श्री हरिया राम निवासी द्रुबल तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.12.2018 समय 9.30 बजे प्रात: जब यह मुकाम गलु में कार्य कर रही थी तो दिनेश ठाकुर सपुत्र श्री काहन सिहं निवासी गाँव नागन, डाकघर द्रुबल तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की ।
2. अभियोग संख्या 120/18 दिनांक 22.12.2018 अधीन धारा 341, 323,504,506,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता राधा देवी पत्नी श्री नीलमणी निवासी बाग, डाकघर व तहसील चच्योट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.12.2018 समय 9.30 बजे रात जब यह घर वापिस जा रही थी तो रामा देवी व दो अन्य महिलाओं ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट , गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस मामले का का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 119/18 दिनांक 21.12.2018 अधीन धारा 341, 323,504, 34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता हिरा लाल सपुत्र श्री दिलू राम निवासी गाँव खनयारी, डाकघर काण्डा, तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह घर वापिस जा रहा था तो पवन कुमार व दो अन्य व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच की । मु.आ. विरेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस मामले का का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 224 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 33,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 1400 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 16,600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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