आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 116/18 दिनांक 11.12.18अधीन धारा 39(1) हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में उ0नि0 मनोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर था तो फतह राम सुपुत्र श्री परमानन्द निवासी कुथाची डाकघर गोहर तहसील चच्योट जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से 12 बोतलें देसी शराब बरामद की । उ0नि0 मनोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 298/18 दिनांक 11.12.18 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विमला देवी सुपुत्री स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी बल्हड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.12.18 विजय कुमार व उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 हरीश कुमार न0 79 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 299/18 दिनांक 12.12.18 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री देवेन्द्र सैन सुपुत्र श्री निहाल सिंह निवासी रसवाईं डाकघर चतरोखड़ी जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.12.18 को विजय कुमार सुपुत्र श्री दीवान सिंह ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 पवन कुमार न0 52 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
गृह-अतिचार व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 190/18 दिनांक 11.12.18 अधीन धारा 451, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता श्री मेहर सिंह सुपुत्र श्री सोढू राम निवासी ढलीधार डाकघर कांव तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.12.18 को रत्ती राम, नारायण दास, दया देवी व भैरवी देवी ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में प्रवेश करके शिकायतकर्ता के घर पर पत्थर फैंके व शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 छज्जू राम न0 60 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 309 चालान व उल्लंघनकर्ताओं ने 64,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7 चालान व 700/-रुपये जुर्माना बसूल किया हैं तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 9000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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