मादक पदार्थ अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 292/18 दिनांक 04.12.2018 अधीन धारा 20,29 मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर में मु.आ. गिरधारी लाल अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ यातायात चैकिंग के लिए मुकाम पुंग में नाका पर था तो एक पंजाब रोडवेज की बस में सवार सचिन जम्बाल सपुत्र श्री मनोज कुमार निवासी जमला डाकघर व तहसील संधोल जिला मण्डी व विशाल सपुत्र श्री केहर सिंह निवासी गांव व डाकघर फ्रेड, तहसील पालमपुर जिला काँगडा के कब्जा से 82 ग्राम चरस बरामद की । मु.आ. संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
आबकारी अधिनियम का मामला
1. अभियोग संख्या 209/18 दिनांक 05.12.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में स.उ.नि. जय चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि आज समय करीब 11:55 प्रात: जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम मटरु चौक गस्त पर था तो प्रभात सपुत्र श्री सोहन सिंह निवासी गांव पस्सल डाकघर चौंतडा, तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से 12 बोतलें देशी शराब बरामद की । स.उ.नि. जय चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 81/18 दिनांक 04.12.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना जंजैहली में स.उ.नि. मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी थाना जंजैहली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 04.12.2018 की शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम जंजैहली बाजार में गस्त पर था तो एक गुप्त सूचना पर हिमा देवी पत्नी स्व. श्री हीरा सिहं निवासी सौग, डाकघर जंजैहली तहसील थुनाग जिला मण्डी के कब्जा से 10 लीटर अबैध शराब बरामद की । स.उ.नि. मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी थाना जंजैहली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 293/18 दिनांक 04.12.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर में स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 04.12.2018 की शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम धवाल में गस्त पर था तो एक गुप्त सूचना पर श्याम लाल सपुत्र श्री गेबर राम निवासी गांव व डाकघर खुराल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 2250 मिली लीटर अबैध देशी बरामद की । स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 124/18 दिनांक 04.12.2018 अधीन धारा 279,337 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना पधर में मु.आ. जय सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि मुकाम भूलाणा नजदीक घटासनी एक मोटर साईकिल नं. HP37 C-4155 व हि.प.प्र.निगम की बस नं. HP66A-1426 की आपस में टक्कर हो गई थी । जिसमें दोनों वाहनों के चालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है । मु.आ. जय सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मासिक संयुक्त सलाहकार समिति –एवं अपराध समीक्षा बैठक :-
आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाईन मण्डी में श्री गुरदेव चन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी , श्री पुनीत रघु अति.पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री मदन काँत शर्मा एस0डी0पी0ओ0 पधर, श्री अरुण मोदी एस0डी0पी0ओ0 करसोग, श्री अनिल कुमार पटियाल उप.पुलिस अधीक्षक (प्रोबेशनर) तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालिपिक, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 71 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया ।
बैठक के आरम्भ में पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारियों को मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने के आदेश दिये ताकि युवा पीढ़ी को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके व लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की हिदायत दी ताकि घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शीघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने जिला के थाना प्रभारियों /पुलिस चौकी प्रभारियों को उद्घोषित अपराधियों को प्राथमिक के आधार पर पकडने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए कहा । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की । अधोहस्ताक्षरी ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को आदेश दिये की बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें व उनका पूरा रिकार्ड तैयार करें । ज्यादा बर्फबारी वाली जगहों पर पर्यटकों को जाने से रोकें व उस क्षेत्र के बारे भी पर्यटकों को अवगत करवायें ।
अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला के थाना प्रभारियों /पुलिस चौकी प्रभारियों को सख्ती से आगाह किया कि भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत आप व आपके अधीनस्थों की तरफ से नहीं आनी चाहिए ।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाकर, शराब पीकर गाडी चलाने वालों, overloading, over speed से गाडी गाडी चलाते हुए मोबाईल फोन को प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने व गाडी के चालक का ड्राईविंग लाईसैंस रद्द करवाने के भी आदेश दिये ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 199 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 21,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7 चालान व 700 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2चालान व 7000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
No comments:
Post a Comment