मादक पदार्थ अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 352/18 दिनांक 01.12.2018 अधीन धारा 21,29 मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर मण्डी में मु.आ. अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ समय करीब 8 बजे शाम मुकाम बाईपास नजदीक रैन शैल्टर आने-जाने वाले वाहनों को चैक कर रहा था तो उसी समय एक i20 गाड़ी नं. PB-05-AH-8055 रंग सफेद को चैक किया जिसमें रमनदीप सिहं सिद्धु सुपुत्र श्री परशन सिंह निवासी गांव खडूर डा0 व थाना मखू तहसील जीरा जिला फिरोजपूर उम्र 28 साल, करनवीर जम्वाल सुपुत्र श्री रवीर सिहं जम्वाल निवासी गांव पुंग डाकघर व तहसील सुंदरनगर जिला मण्डी हि0प्र उम्र 24 साल व एक लड़की पारुल गुलेरिया सुपुत्री श्री प्रताप चन्द गुलेरिया निवासी मकान नं0 361/3 नजदीक सुर्या कंस्ट्रकश, जेल रोड़, मण्डी जिला मण्डी, हि0 प्र0 उम्र 19 सवार थे, गाडी को चैक करने पर गाडी से 86 ग्राम हैरोईन बरामद की । मु.आ. यश पाल अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 153 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 39,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 800/- रुपये जुर्माना व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 10,700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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