रास्ता रोककर मारपीट, गाली –गलौच व जान से मारने की मामला
1. अभियोग संख्या 298/18 दिनांक 14.12.2018 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता अंकुश राणा सुपत्र श्री कृष्ण सिंह निवासी गांव कोठी डाकघर चौलथरा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह दिनाँक 13.12.2018 समय 6 बजे शाम चौलथरा बाजार में उपस्थित था तो एक कार से तीन लोग बाहर निकले व शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की तथा गाली-गलौच के साथ जान से मारने की धमकी भी दी । स.उ.नि.ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 179/18 दिनांक 14.12.2018 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना वी.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता फतेह सिंह सुपत्र श्री दिले राम निवासी गांव पंजराहण, डाकघर गलू , तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह दिनाँक 13.12.2018 समय 8 बजे शाम जब यह अपने क्वार्टर रोहांडा जा रहा था तो मनोज कुमार व टेक चंद निवासी प्रेच्छी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट तथा गाली-गलौच की व जान से मारने की धमकी भी दी । मु.आ.दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना वी.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 301/18 दिनांक 13.12.2018 अधीन धारा 341,504,506,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह सुपत्र श्री तोता राम निवासी गांव सलाह, डाकघर चतरोखडी , तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह दिनाँक 12.12.2018 समय 8.30 बजे शाम शशी व एक अन्य व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट तथा गाली-गलौच की व जान से मारने की धमकी भी दी । मु.आ.गिरधारी लाल अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 188 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 23,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 1400 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 18,500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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