आबकारी अधिनियम के मामले
1. अभियोग संख्या 363/18 दिनांक 20/12/18 अधीन धारा 39(1)(a) हि0प्र0 आवकारी अधिनियम थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 नारायण चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ बराये गश्त व सुराग बुरारी आबकारी मुकाम बीर में समय 5.15 बजे मौजूद था तो नारायण दास पुत्र स्व0 श्री झपिया राम , निवासी गांव बडगाँव डाकघर बीर तहसील कोटली जिला मण्डी के कब्जा से 2000 मि.ली. अवैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 नारायण चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 31218 दिनांक 20/12/18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आवकारी अधिनियम थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु.आ. गिरधारी लाल अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 20.12.2018 समय 6 बजे शाम जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ बराये गश्त मौजूद था तो काकू राम सपुत्र श्री ईशरु राम निवासी भौर डाकघऱ कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 5000 मि.ली. अवैध शराब बरामद की । मु.आ. गिरधारी लाल अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 30418 दिनांक 20/12/18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आवकारी अधिनियम थाना सरकाघाट जिला मण्डी में स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 20.12.2018 समय 5.45 बजे शाम जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ बराये गश्त मुकाम थौना में मौजूद था तो अमर सिहं सपुत्र श्री बंसी राम निवासी करनाल डाकघर थौना तहसील सरकाघाट जिला मण्डी के कब्जा से 1650 मि.ली. देशी शराब बरामद की । स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग संख्या 305/18 दिनांक 20/12/18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आवकारी अधिनियम थाना सरकाघाट जिला मण्डी में स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 20.12.2018 समय 6.00 बजे शाम जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ बराये गश्त मुकाम थौना में मौजूद था तो देश राज सपुत्र श्री मस्त राम निवासी गांव व डाकघर रिस्सा, तहसील सरकाघाट जिला मण्डी के कब्जा से 4500 मि.ली. देशी शराब बरामद की । स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
स्री की लज्जा भंग करने का मामला
अभियोग संख्या 192/18 दिनांक 21.12.2018 अधीन धारा 354, 354 A, 323 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना करसोग में एक महिला की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.12.2018 समय 7.40 बजे मुकाम शाल्ला में सोम कृष्ण निवासी शाल्ला, डाकघर तेवन तहसील करसोग जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का हाथ पकडकर उसकी लज्जा भंग की । स.उ.नि. चमन लाल अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सडक दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 362/18 दिनांक 20/12/18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेश कुमार कतना पुत्र श्री योग राज निवासी गाँव कलैहली डाकघर बजौरा तहसील भून्तर जिला कुल्लू (हि0प्र0 ) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.12.2018 को यह अपने दामाद सिद्धार्थ कपिल की गाड़ी न0 एच0पी0 22 डी0 0357 swift जिसे शिकायतकर्ता का बेटा अभिषेक कतना चला रहा था, समय 12.20 बजे दिन ट्रांजिट कैम्प (पण्डोह) के पास मण्डी की तरफ से एक गाड़ी न0 UP 70 EB-3941 कार ट्रक को ओवर टेक करती हुई तेज रफ्तारी से आई व गाड़ी को सामने से जोर से टक्कर मार दी । गाडी में स्वार तीन लोगों को चोटे आई हैं व दोनो गाड़ियो का काफी नुकसान हुआ है । मु0आ0 निर्मल सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 198 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 38,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 300 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 35,100/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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