आबकारी अधिनियम के मामले
1. अभियोग संख्या 123/18 दिनांक 24.12.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स0उ0नि0 नारायमण लाल अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम चैलचौक बाजार में मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर दिनेश कुमार सपुत्र श्री गोबिन्द राम निवासी घरवासडा, डाकघर बग्गी, तहसील बल्ह, जिला मण्डी के कब्जा से 6 बोतलें अंग्रेजी शराब व 1 बोतल देशी शराब बरामद की । स0उ0नि0 नारायमण लाल अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले
1. अभियोग संख्या 309/18 दिनांक 24.12.2018 अधीन धारा 341,323,504,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता सरला देवी पत्नी श्री कशमीर सिंह निवासी कुलघाणी, डाकघर गाहर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.12.2018 समय 1 बजे शाम सपना देवी पत्नी श्री राजेश कुमार, ज्योति देवी पत्नी श्री सुनील कुमार, शीला देवी पत्नी श्री बृज लाल, निर्मला देवी पत्नी श्री राकेश कुमार और बोरी देवी पत्नी दिले राम ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट व गाली-गलौच की । मु.आ.विपन कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 310/18 दिनांक 24.12.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता ज्योति देवी, शीला देवी व प्रोमिला निवासी कुलघाणी, डाकघर गाहर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.12.2018 सरला देवी पत्नी श्री कशमीर सिंह निवासी कुलघाणी, डाकघर गाहर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी व उसकी बेटी ने शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट व गाली-गलौच की । मु.आ.विपन कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 212 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 55,900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 20 चालान व 2000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2चालान व 200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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