एन0डी0पी0एस0अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 192/18 दिनांक 17.07.18 अधीन धारा 21 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मु0आ0 विकास कुमार न0 540 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.07.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों गश्त पर मुकाम लुनापाणी में मौजूद था तो कार न0 एच0आर0 06-ई0-5910 की चैकिंग के दौरान राकेश कुमार सुपुत्र श्री चुड़ामणी निवासी घेरा चौंक डाकघर मण्डल तहसील बल्ह जिला मण्डी के कब्जा से 3 ग्राम हैरोईन बरामद की । मु0आ0 विकास कुमार न0 540 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने का धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 88/18 दिनांक 17.07.18 अधीन धारा 341,504, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बाली राम सुपुत्र श्री जगत राम निवासी गियुन तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.07.18 को सुभाष चन्द , कपिल देव, देशराज ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 प्रमोद कुमार न0 907 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 89/18 दिनांक18.07.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता श्री सुभाष चन्द सुपुत्र श्री सुखराम निवासी गियुन तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि बाली राम, संजय कुमार विपिन कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने का धमकी दी । मु0आ0 संजीव कुमार न0 889 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 191/18 दिनांक 17.07.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति नीला देवी पत्नी श्री बहादुर सिंह निवासी थापला डाकघर कोठी तहसील बल्ह जिला मण्डी में की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.07.18 को धर्म चन्द सुपुत्र श्री जय सिंह निवासी कोठी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 विनोद कुमार न0 883 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 213 चालान किये तथा उल्लंघनकर्ताओ से 40,700/- रुपये जुर्माना बसूल किया , कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 400/- रुपये जुर्माना किया है व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 4600/- जुर्माना बसूल किया है ।
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